Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 28-2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 2018
(19 आषाढ़, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 42/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 6 जुलाई, 2018 525-526 - हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2018. 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 43/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 6 जुलाई, 2018 527-528 - हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संषोधन) नियम, 2018. 3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 44/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 6 जुलाई, 2018 529-530 - हरियाणा रोजगार विभाग (वर्ग ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2018. 1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 45/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 6 जुलाई, 2018 531-532 - हरियाणा रोजगार विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(lxi)525 HARYANA GOVT. GAZ. , JULY 10, 2018 (ASAR. 19, 1940 SAKA) भाग -III
हरियाणा सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 6 जुलाई, 2018
संख्या सा०का०नि० 42/संवि०/अनु०309/2018़- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा निर्वाचन विभाग (गु्रप ग) सेवा नियम,1999, को आगे संषोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. ये नियम हरियाणा निर्वाचन विभाग (गु्रप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं । 2. हरियाणा निर्वाचन विभाग (गु्रप ग) सेवा नियम,1999 में, नियम 5 में, "40", अंको तथा षब्द के स्थान पर, "बयालीस", षब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
अंकुर गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, निर्वाचन विभाग।526 HARYANA GOVT. GAZ. , JULY 10, 2018 (ASAR. 19, 1940 SAKA)
[Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
ELECTIONS DEPARTMENT
Notification
The 6th July, 2018
No. G.S.R.-42/Const./Art.309/2018.― In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana Elections Department (Group C) Services Rules,1999, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Elections Department (Group C) Service (Amendment) Rules,2018.
2. In the Haryana Elections Department (Group C) Services Rules,1999, in rule 5, for the figure "40", the words and sign "forty-two" shall be substituted.
ANKUR GUPTA, Principal Secretary to Government Haryana,
Election Department.
56355—C.S.—H.G.P., Chd.