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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT ACT, 2018 (ACT NO.9 OF 2018).

Published 18 July 2018

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
120-2018/Ext
Notification no.
Leg. No.12/2018
Identifier
in.gazette.haryana.2018-07-18.Extra-Ordinary_Leg-No-12-2018
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120–2018/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2018

(27 आषाढ़, 1940 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2018 219—224 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)।

(केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं।

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

(lxvi)219 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2018 (ASAR. 27, 1940 SAKA) भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2018

संख्या लैज. 12/2018.— दि हरियाणा लेजिसलॅटिव अॅसेमब्लि (सैलॅरि, अॅलाउअॅन्सिज ऐन्ड पेंशन

ऑफ मेम्बरज) अॅमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 जुलाई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2018 हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,-

1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 2 का संशोधन। (i) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान ''तथा'' शब्द का लोप कर दिया जाएगा ; तथा

(ii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

'(छछ) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 7क में,-

(i) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7क का संशोधन। ''(1) (क) प्रत्येक व्यक्ति की पेंशन, जो इस संशोधित अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को मूल अधिनियम के अधीन पेंशनर है या पेंशनर हो गया है तथा इस धारा की उप-धारा (2) के लागूकरण के सिवाय, प्रथम जनवरी, 2016 को पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, मंहगाई पेंशन तथा 245 प्रतिशत की दर पर मंहगाई राहत को विलय करते हुए समेकित की जाएगी और सौ के निकटतम गुणज से पूर्णांकित की जाएगी। इस समेकित राशि में से-

(i) प्रथम पचास हजार रूपये प्रथम अवधि के लिए पुनरीक्षित पेंशन के

रूप में समझी जाएगी;

(ii) प्रथम अवधि से अधिक अवधि के लिए, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए दो हजार रूपये प्रथम अवधि की पेंशन में जोड़े जाएंगे, परिणामिक राशि प्रथम जनवरी, 2016 से महंगाई पुनरीक्षित पेंशन के रूप में समझी जाएगी ;

(iii) शेष राशि अनुसूची क में सारणी के अनुसार, मंहगाई राहत

(नियत) के रूप में समझी जाएगी।

220 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2018 (ASAR. 27, 1940 SAKA)

(ख) ऐसा व्यक्ति -

(i) या तो मंहगाई राहत (नियत) ; या

(ii) राज्य सरकार के 2016 के बाद के पेंशनरों के लिए विहित प्रचलित

दर पर मंहगाई राहत,

जो भी अधिक हो, प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ग) कोई व्यक्ति जो प्रथम जनवरी, 2016 के बाद, अपनी प्रथम अवधि पूरी करता है और पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है, तो प्रतिमास पचास हजार रूपये की पेंशन का हकदार होगा चाहे प्रथम सदस्यता की अवधि पांच वर्ष की अवधि से कम हो। ऐसे व्यक्ति को पेंशन पर मंहगाई राहत राज्य सरकार के 2016 के बाद के पेंशनरों को अनुज्ञेय दर के बराबर अनुज्ञात होगी।

टिप्पण.- प्रथम अवधि से अधिक किसी अतिरिक्त अवधि के लिए, पेंशन प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए प्रतिमास दो हजार रूपये की दर से अनुसूची ख की सारणी के अनुसार प्रथम अवधि की पेंशन में जोड़ी जाएगी :

परन्तु पारिवारिक पेंशन, मृतक सदस्य, जो इस अधिनियम के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहा था, के जीवित पति/ पत्नी और उसकी मृत्यु के बाद उसके पात्र बच्चों (अठारह वर्ष की आयु तक) को अनुज्ञेय होगी, जो विहित की जाए।

व्याख्या.- ''2016 के बाद के पेंशनर'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो प्रथम जनवरी, 2016 को या के बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और राज्य सरकार से मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है।'';

(ii) उप-धारा (1कक) का लोप कर दिया जाएगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 7ग में,-

(i) खण्ड (ख) की व्याख्या में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्‌न के स्थान पर '';'' चिह्‌न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7ग का संशोधन।

(ii) व्याख्या के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ग) भारत में कहीं भी स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए ऐसी राशि के रेलवे कूपन, जो प्रतिमास दस हजार रूपये से अधिक न हाें, सहित मासिक पेंशन, मंहगाई राहत की कुल धनराशि एक लाख रूपये तक होगी''।221 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2018 (ASAR. 27, 1940 SAKA) अनुसूची 'क'

{देखिए धारा 7-क (1) (क) (iii)} उन पेंशनरों के लिए जिन्होंने प्रथम जनवरी, 2016 से पहले ही एक अवधि पूरी कर ली है

क्रम संख्या सदस्यता की कालावधि 01.01.2016 से प्रथम अवधि की पुनरीक्षित पेंशन प्रथम अवधि से पश्चात्‌वर्ती अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए 2000/- की दर पर जोड़ी जाने वाली पेंशन 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन का कुलयोग मंहगाई राहत (नियत) (अर्थात्‌ पुनरीक्षित पेंशन को घटाते हुए पेंशन के विद्यमान परिलाभ) निकटतम 100 के पूर्णांकित विद्यमान/ पूर्व पुनरीक्षित परिलाभ (01.01.2016 को पेंशन जमा अतिरिक्त पेंशन जमा महंगाई पेंशन जमा महंगाई राहत)
1 प्रथम अवधि 50000 0 50000 1800 51800
2 प्रथम जमा एक वर्ष 50000 2000 52000 7500 59500
3 प्रथम जमा दो वर्ष 50000 4000 54000 13300 67300
4 प्रथम जमा तीन वर्ष 50000 6000 56000 19000 75000
5 प्रथम जमा चार वर्ष 50000 8000 58000 24800 82800
6 प्रथम जमा पांच वर्ष 50000 10000 60000 30600 90600
7 प्रथम जमा छह वर्ष 50000 12000 62000 36300 98300
8 प्रथम जमा सात वर्ष 50000 14000 64000 42100 106100
9 प्रथम जमा आठ वर्ष 50000 16000 66000 47900 113900
10 प्रथम जमा नौ वर्ष 50000 18000 68000 53600 121600
11 प्रथम जमा दस वर्ष 50000 20000 70000 59400 129400
12 प्रथम जमा ग्यारह वर्ष 50000 22000 72000 65100 137100
13 प्रथम जमा बारह वर्ष 50000 24000 74000 70900 144900
14 प्रथम जमा तेरह वर्ष 50000 26000 76000 76700 152700
15 प्रथम जमा चौदह वर्ष 50000 28000 78000 82400 160400
16 प्रथम जमा पन्द्रह वर्ष 50000 30000 80000 88200 168200
17 प्रथम जमा सोलह वर्ष 50000 32000 82000 94000 176000
18 प्रथम जमा सत्रह वर्ष 50000 34000 84000 99700 183700
19 प्रथम जमा अठारह वर्ष 50000 36000 86000 105500 191500
20 प्रथम जमा उन्नीस वर्ष 50000 38000 88000 111200 199200
21 प्रथम जमा बीस वर्ष 50000 40000 90000 117000 207000
22 प्रथम जमा इक्कीस वर्ष 50000 42000 92000 122800 214800
23 प्रथम जमा बाईस वर्ष 50000 44000 94000 128500 222500
24 प्रथम जमा तेइस वर्ष 50000 46000 96000 134300 230300
25 प्रथम जमा चौबीस वर्ष 50000 48000 98000 140100 238100
26 प्रथम जमा पच्चीस वर्ष 50000 50000 100000 145800 245800
222 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2018 (ASAR. 27, 1940 SAKA) 223 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2018 (ASAR. 27, 1940 SAKA)

अनुसूची 'ख'

{देखिए धारा 7-क (1) (ग)}

उन पेंशनरों के लिए जिन्होंने प्रथम जनवरी, 2016 के बाद प्रथम अवधि पूरी की है


  1. प्रथम अवधि {{^{{FOOTNOTE 50000}}}} {{^{{FOOTNOTE 0}}}} {{^{{FOOTNOTE 50000}}}} 01.01.2016 = शून्य प्रतिशत ↩
क्रम संख्या सदस्यता की कालावधि पुनरीक्षित पेंशन प्रथम अवधि से पश्चातवर्ती अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए 2000/- की दर पर जोड़ी जाने वाली पेंशन कुल पेंशन राज्य सरकार के 2016 के बाद के पेंशनरों के लिए समय-समय पर विहित दर पर महंगाई राहत
1 प्रथम अवधि 50000 0 50000 01.01.2016 = शून्य प्रतिशत की दर पर
2 प्रथम जमा एक वर्ष 50000 2000 52000 01.07.2016 = दो प्रतिशत की दर पर
3 प्रथम जमा दो वर्ष 50000 4000 54000 01.01.2017 = तीन प्रतिशत की दर पर
4 प्रथम जमा तीन वर्ष 50000 6000 56000 01.07.2017 = पांच प्रतिशत की दर पर
5 प्रथम जमा चार वर्ष 50000 8000 58000
6 प्रथम जमा पांच वर्ष 50000 10000 60000
7 प्रथम जमा छह वर्ष 50000 12000 62000
8 प्रथम जमा सात वर्ष 50000 14000 64000
9 प्रथम जमा आठ वर्ष 50000 16000 66000
10 प्रथम जमा नौ वर्ष 50000 18000 68000
11 प्रथम जमा दस वर्ष 50000 20000 70000
12 प्रथम जमा ग्यारह वर्ष 50000 22000 72000
13 प्रथम जमा बारह वर्ष 50000 24000 74000
14 प्रथम जमा तेरह वर्ष 50000 26000 76000
15 प्रथम जमा चौदह वर्ष 50000 28000 78000
16 प्रथम जमा पन्द्रह वर्ष 50000 30000 80000
17 प्रथम जमा सोलह वर्ष 50000 32000 82000
18 प्रथम जमा सत्रह वर्ष 50000 34000 84000
19 प्रथम जमा अठारह वर्ष 50000 36000 86000
20 प्रथम जमा उन्नीस वर्ष 50000 38000 88000
21 प्रथम जमा बीस वर्ष 50000 40000 90000
22 प्रथम जमा इक्कीस वर्ष 50000 42000 92000
23 प्रथम जमा बाईस वर्ष 50000 44000 94000
24 प्रथम जमा तेइस वर्ष 50000 46000 96000
25 प्रथम जमा चौबीस वर्ष 50000 48000 98000
26 प्रथम जमा पच्चीस वर्ष 50000 50000 100000
224 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2018 (ASAR. 27, 1940 SAKA)

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कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

56400—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 18 July 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-07-18.Extra-Ordinary_Leg-No-12-2018/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-07-18.Extra-Ordinary_Leg-No-12-2018.