Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

The Motor Vehicles (Haryana Amendment) Act 2018 (Hindi only)

Published 02 November 2018

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
186-2018/Ext
Notification no.
Leg. 27/2018
Identifier
in.gazette.haryana.2018-11-02.Extra-Ordinary_Leg-27-2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 186–2018/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 02 नवम्बर, 2018

(11 कार्तिक, 1940 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

305 मोटर यान (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22)।

(केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का०आ० 71/के०अ०2/1974/धा०2/2018, दिनांक 02 नवम्बर, 2018- 703—704 नया पुलिस थाना निगदू, करनाल के सृजन करने बारे।

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।(c) 305 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 2, 2018 (KRTK. 11, 1940 SAKA) भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 नवम्बर, 2018

संख्या लैज. 27/2018.— दि मोटर वहीकलज (हरियाणा अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22

मोटर यान (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2018 मोटर यान अधिनियम, 1988, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

1. यह अधिनियम मोटर यान (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 103 की उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59 की धारा 103 का संषोधन। "(1क) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य परिवहन उपक्रम उप-धारा (1) के अधीन ऐसी वचनबद्धता के लिए उसे जारी किसी परमिट के अधीन किसी यान, जो ऐसी वचनबद्धता द्वारा उक्त यान के उपयोग के लिए ऐसे स्वामी और उपक्रम के बीच हुए किसी समझौते के अधीन ऐसे यान के स्वामी के निपटान पर रखा गया है और ऐसी वचनबद्धता के नियन्त्रण के अधीन है, को मंजिली गाड़ी के रूप में किसी मार्ग पर चला सकता है।"।

..............

कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

8426—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 02 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-11-02.Extra-Ordinary_Leg-27-2018/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-11-02.Extra-Ordinary_Leg-27-2018.