Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 199–2018/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2018
(07 अग्रहायण, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय फरीदाबाद (संषोधन) 307 अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29)।
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। 307 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 28, 2018 (AGHN. 7, 1940 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 28 नवम्बर, 2018
संख्या लैज.34/2018.— वाई एम सी ए यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस ऐन्ड टेक्नोलोजी फरीदाबाद
(अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 नवम्बर, 2018, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29
वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय फरीदाबाद (संषोधन) अधिनियम, 2018 वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय फरीदाबाद अधिनियम, 2009 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय फरीदाबाद (संषोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2009 के हरियाणा अधिनियम 21 के वृहत् नाम का संषोधन। श् 2. वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय फरीदाबाद अधिनियम, 2009 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, ''वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय फरीदाबाद'' शब्दों के स्थान पर, ''जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में,''वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय फरीदाबाद'' शब्दों के स्थान पर, ''जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2009 के हरियाणा अधिनियम 21 के संक्षिप्त नाम का संषोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) में, 'वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, फरीदाबाद'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संषोधन। श् 5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, ''वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, फरीदाबाद'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। श्
2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 3 का संषोधन। श्
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कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
8449—L.R.—H.G.P., Pkl.