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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE INDIAN STAMP (HARYANA AMENDMENT) ACT, 2018 (HARYANA ACT NO.26 OF 2018).

Published 19 December 2018

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
211-2018/Ext
Notification no.
Leg.31/2018
Identifier
in.gazette.haryana.2018-12-19.Extra-Ordinary_Leg-31-2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 19, 2018 (AGHN. 28, 1940 SAKA) 325

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग,

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

संख्या लैज. 31/2018.- दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 नवम्बर, 2018, की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2018 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899,

हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित

करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियम हो :-

1. यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। स्ांक्षिप्त नाम 2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, की अनुसूची 1-क में, "उचित स्टाम्प षुल्क", खाने के नीचे,-

(क) अनुच्छेद 1 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची 1-क का संषोधन। जाएगी, अर्थात्‌ः- "दस रुपये।";

(ख) अनुच्छेद 2 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।";

(ग) अनुच्छेद 3 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः- "एक हजार रुपये।";

(घ) अनुच्छेद 5 के सामने, खण्ड (ग) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "दो हजार रुपये।";

(ङ) अनुच्छेद 7 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थातः- "एक सौ रुपये।";

(च) अनुच्छेद 8 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।";

(छ) अनुच्छेद 10 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कीजाएगी, अर्थात्‌ः- "एक हजार रुपये।"; 326 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 19, 2018 (AGHN. 28, 1940 SAKA) (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"दो हजार रुपये।";

(ज) अनुच्छेद 11 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः्‌- "पांच सौ रुपयेे।"; (झ) अनुच्छेद 12 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"सम्पत्ति, जिससे पंचाट सम्बन्धित है, के मूल्य का एक प्रतिशत।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, , अर्थात्‌ः-

"सम्पत्ति जिससे पंचाट सम्बन्धित है, के मूल्य का एक प्रतिषत।";

() अनुच्छेद 17 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "पांच सौ रुपये।";

(ट) अनुच्छेद 22 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "एक सौ रुपये।"; (ठ) अनुच्छेद 24 के सामने,-

(i) खण्ड (i) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"दस रुपये।"; (ii) खण्ड (ii) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थातः-

"दस रुपये।";

(ड) अनुच्छेद 25 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"दस रुपये।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"दस रुपये।";

(ढ) अनुच्छेद 26 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।";

(ण) अनुच्छेद 29 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "एक सौ रुपये।";

(त) अनुच्छेद 34 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "एक सौ रुपये।";

(थ) अनुच्छेद 39 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कीजाएगी, अर्थात्‌ः- "पांच सौ रुपये।"; HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 19, 2018 (AGHN. 28, 1940 SAKA) 327 (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक हजार रुपये।";

(द) अनुच्छेद 42 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः- "दस रुपये।";

(ध) अनुच्छेद 46 के सामने,-

(i) खण्ड क में,-

(क) उप-खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक हजार रुपये।";

(ख) उप-खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक हजार रुपये।"; (ii) खण्ड ख में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।";

(न) अनुच्छेद 48 के सामने, खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "एक हजार रुपये।";

(प) अनुच्छेद 50 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः- "दस रुपये।";

(फ) अनुच्छेद 57 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।";

(ब) अनुच्छेद 60 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः- "दस रुपये।";

(भ) अनुच्छेद 61 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।";

(म) अनुच्छेद 64 के सामने,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।"; (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः-

"एक सौ रुपये।";

(य) अनुच्छेद 65 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की

जाएगी, अर्थात्‌ः- "दस रुपये।";

मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

8482—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 19 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-12-19.Extra-Ordinary_Leg-31-2018/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-12-19.Extra-Ordinary_Leg-31-2018.