हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग,
अधिसूचना
दिनांक 19 दिसम्बर, 2018
संख्या लैज. 32/2018.- दि हरियाणा म्यूनिसिपॅल सिटीजॅनज पार्टिसिपेशॅन (अॅमेन्डमेन्ट)
ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 नवम्बर, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27
हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संषोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में,-
(i) तृतीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित
2008 का हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 11 का संषोधन। किया जाएगा;
(ii) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-
''परन्तु यह और कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र/ ग्राम पंचायत का नगरपालिका में विलय किया जाता है, तो विलय के समय पंचों तथा सरपंच के कार्यालय के पदधारी इस प्रकार विलय किए गए भौगोलिक क्षेत्र के लिए वार्ड समिति के रूप में ऐसे समय तक कार्य करेंगे, जब तक उस नगरपालिका के आगामी चुनाव नहीं करवाए जाते हैं या पूर्व ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक, जब तक वह बनी रहती है, जो भी पहले हो।''।
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मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
8482—L.R.—H.G.P., Pkl.