हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग,
अधिसूचना
दिनांक 19 दिसम्बर, 2018
संख्या लैज. 37/2018.- दि हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 नवम्बर, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 32
हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), के दीर्घ शीर्ष में, ''हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय'' शब्दों के स्थान पर, ''श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2016 का हरियाणा अधिनियम 25 के दीर्घ शीर्ष का संशोधन। 3. मूल अधिनियम के लघु शीर्ष में, ''हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय'' शब्दों के स्थान पर, ''श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2016 का हरियाणा अधिनियम 25 के लघु शीर्ष का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (फ) में, ''विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय'' शब्दों के स्थान पर, ''श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2016 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 2 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, ''हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय'' शब्दों के स्थान पर, ''श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2016 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 3 का संशोधन।
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मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
8482—L.R.—H.G.P., Pkl.