Haryana Government Gazette
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No. 1–2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक प्रथम जनवरी, 2019
(11 पौष, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या का०आ० 1/के०अ०2/1899/धा०9/2018, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018- 1—2 हरियाणा सोलर पावर पोलिसी, 2016 के अन्तर्गत प्रभार्य सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क माफ करने बारे। 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2018, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018- 3—12 हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा (संषोधन) नियम, 2018.
3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2/संवि०/अनु० 309/2018, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018- 13—14 हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) मुख्यालय सेवा (संषोधन) नियम, 2018.
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची , पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(i)1 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 1, 2019 (PAUS. 11, 1940 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
आदेष
दिनांक 28 दिसम्बर, 2018
संख्या का०आ० 1/के०अ०2/1899/धा०9/2018.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त षाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सोलर पावर पोलिसी, 2016, दिनाक 14 मार्च, 2016 में द्वितीय एडन्डम के पैरा 4.11 के उप पैरा (V) में विनिर्दिष्ट राज्य के भीतर मैगा वाट सोलर परियोजना की स्थापना के लिए भूमि के क्रय पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 23(क) के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क माफ करते हैं। तथापि, यदि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक/परियोजना विकासक कठिन, परिस्थितियों को छोड़कर, परियोजनाओं की कालावधि (अर्थात् प्रारम्भ की तिथि से 25 वर्ष) से पूर्व परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं करता है अथवा छोड़ देता है, तो उसे छूट प्राप्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें असफल होने पर भूमि क्रय विलेख रदद्करण के लिए दायी होगा।
केषनी आनंद अरोड़ा, अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।2 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 1, 2019 (PAUS. 11, 1940 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT
Order
The 28th December, 2018
No. S.O. 1/C.A.2/1899/S.9/2018.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby remits 100% exemption of stamp duty chargeable under article 23-(a) of Schedule 1-A of the said Act on purchase of land for establishment of Mega Watt Solar Project within the State mentioned in para (v) of 4.11 in addendum (2nd) in the Haryana Solar Power Policy- 2016, dated the 14th March, 2016. However, if the independent power producer /project developer does not implement the projects or abandons the project prior to its life span (i.e. 25 years w.e.f. date of commissioning) except under force majeure conditions, he shall pay the exempted stamp duty failing which land purchase deed shall be liable to be cancelled.
KESHNI ANAND ARORA, Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana, Revenue and Disaster Management Department.
8493—C.S.—H.G.P., Pkl.