Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 4–2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 22 जनवरी, 2019
(द्वितीय माघ, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
21-22 अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 21 जनवरी, 2019 -हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय अमला सेवा (संषोधन) नियम, 2019
(प्राधि—त अंग्रजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(viii)HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 22, 2019 (MAGH. 2, 1940 SAKA) 21 भाग - III
हरियाणा सरकार
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग
अधिसूचना
दिनांक 22 जनवरी, 2019
संख्या सा०का०नि० 6/संविधान/अनु० 309/2019.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय अमला सेवा नियम, 2012, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय अमला सेवा (संषोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय अमला सेवा नियम, 2012 में, नियम 5 में, ''40 वर्ष'' अंकों तथा शब्द के स्थान पर ''बयालीस वर्ष'' षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगें।
आलोक निगम, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग ।22 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 22, 2019 (MAGH. 2, 1940 SAKA)
[Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS) DEPARTMENT
Notification
The 22nd January, 2019
No. G.S.R. 6/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Works (Building and Roads) Department (Group C) Field Staff Service Rules, 2012, namely:–
1. These rules may be called the Haryana Public Works (Building and Roads) Department (Group C) Field Staff Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Public Works (Building and Roads)Department (Group C) Field Staff Service Rules, 2012, in rule 5, for the words "forty", the words and sign "forty-two" shall be substituted.
ALOK NIGAM, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Public Works (Building and Roads) Department.
8496—C.S.—H.G.P., Pkl.