Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 24–2019/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 06 फरवरी, 2019
(17 माघ, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
1. हरियाणा पंचायती राज (संषोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31)। 51 2. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा 53—62 अधिनियम संख्या 33)।
3. हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम 63—66 संख्या 34)।
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। 51 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 6, 2019 (MAGH. 17, 1940 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 6 फरवरी, 2019
संख्या लैज. 36/2018.- दि हरियाणा पंचायती राज (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 30 जनवरी, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31
हरियाणा पंचायती राज (संषोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संषोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 163 में, ''इस अधिनियम'' षब्दों के बाद, ''और इसके अधीन बनाए गये नियमों'' शब्द रखे जाएंगे ।
1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 163 का संषोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 164, 165 तथा 166 का लोप कर दिया जाएगा ।
1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 164, 165 तथा 166 का लोप।
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मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
8550—L.R.—H.G.P., Pkl.