Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana No. 11-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 12, 2019 (PHALGUNA 21, 1940 SAKA)
PART I-B
Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners
हरियाणा सरकार
न्याय प्रषासन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 फरवरी, 2019
संख्या 1161/MA.- चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल के विचार मे आया है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेष को रोकने के लिए पूर्वोपाय किये जाने समीचीन है।
इसलिए, अब, भारत सरकार राजपत्र दिनांक 27 मई, 1967 में प्रकाषित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना संख्या का० आ० 1788, दिनांक 19 मई, 1967 के साथ पठित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग चंडीगढ़ के पत्र क्रमांक 30/01/2018-5 जे. जे. (1)/दिनांक 26.07.2018 के द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तो को अधिसूचना जारी करने की शक्तियां प्रदान करने के फलस्वरूप प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची के खाना 2 में वर्णित अवस्थानों सहित खाना 1 में वर्णित 400/220 के.वी. सब स्टेषन, पावरग्रिड कॉर्पाेरेषन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फतेहाबाद-हिसार रोड, गाँव व पोस्ट ऑफिस मताना, जिला फतेहाबाद (हरियाणा) पिन-125050 को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान के रूप में घोषित करते हैं :-
अनुसूची
प्रतिष्ठान का विवरण
अवस्थान
2
1 400/200 के०वी० सब स्टेषन, पावरग्रिड कॉर्पोरेषन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फतेहाबाद-हिसार रोड, गाँव व पोस्ट ऑफिस मताना, जिला फतेहाबाद (हरियाणा) पिन-125050
कुल क्षेत्रफलः 306 कनाल, 13 मरला
पूर्व ः मताना गाँव एवं धाग़ड गाँव की कृषि भूमि, जिला फतेहाबाद पष्चिम : फतेहाबाद नया मुख्य बस स्टैंड (निर्माणाधीन) और गाँव मताना की कृषि भूमि, जिला फतेहाबाद उत्तर ः मताना गाँव एवं धांग़ड गाँव की कृषि भूमि, जिला फतेहाबाद दक्षिण ः राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 09
(हस्ता०)..., उपायुक्त, फतेहाबाद।