Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 33–2019/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019
(प्रथम फाल्गुन, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं।
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 20 फरवरी, 2019 91—92 - हरियाणा पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 2019.
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xx)91 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 20, 2019 (PHGN. 1, 1940 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
दिनांक 20 फरवरी, 2019
संख्या सा०का०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002, को आगे संषोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. ये नियम हरियाणा पुलिस सेवा (संषोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 में, नियम 7 में, अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जायेगा, अर्थात्ः- ''टिप्पण.- पुलिस उप अधीक्षक के रूप में दस वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उम्मीदवार को उसके अपने वेतनमान में पुलिस अपर अधीक्षक के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा।''।
डॉ० एस० एस० प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्ड़ीगढ़।92 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 20, 2019 (PHGN. 1, 1940 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT
Notification
The 20th February, 2019
No. G.S.R. 11/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Police Service Rules, 2002, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Police Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Police Service Rules, 2002, in rule 7 the following note shall be added at the end namely:-
"Note.- A candidate having ten years regular service as Deputy Superintendent of Police shall be re-designated as Additional Superintendent of Police, in his own pay scale.".
DR. S. S. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department, Chandigarh.
56863—L.R.—H.G.P., Chd.