Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 9-2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019
(7 फाल्गुन, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि०13/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 22 फरवरी, 2019 103-104 - हरियाणा सत्कार संगठन (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2019. 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि०14/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 22 फरवरी, 2019 105-106 - हरियाणा सत्कार संगठन (राज्य सेवा श्रेणी-ाा) सेवा (संषोधन) नियम, 2019. 3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि०15/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 22 फरवरी, 2019 107-109 - हरियाणा सत्कार संगठन (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2019. 4. अधिसूचना संख्या का०आ० 13/के०अ० 5/1908/धा० 2/2019, दिनांक 22 फरवरी, 2019 110-111 - पहले से नियुक्त हरियाणा राज्य के सभी सरकारी प्लीडरों को हरियाणा राज्य में अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर अधिरोपित सभी कृत्यों की पालना करने बारे।
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxii)103 HARYANA GOVT. GAZ. , FEB. 26, 2019 (PHGN. 7, 1940 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
सत्कार संगठन हरियाणा
अधिसूचना
दिनांक 22 फरवरी, 2019
संख्या सा०का०नि० 13/संवि०/अनु० 309/2019 ़- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सत्कार संगठन (ग्रुप-क) सेवा नियम, 1997 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा सत्कार संगठन (गु्रप-क) सेवा (संषोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा सत्कार संगठन (गु्रप-क) सेवा नियम, 1997 में, परिषिष्ट ख में, खाना 2 तथा 3 के नीचे, मद संख्या (iv) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"(iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर षिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;
(पत्रकारिता संबंधी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा)।''।
डी० एस० ढेसी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।104 HARYANA GOVT. GAZ. , FEB. 26, 2019 (PHGN. 7, 1940 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
HOSPITALITY ORGANISATION
Notification
The 22nd February, 2019
No. G.S.R. 13/Const./Art. 309/2019.― In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Hospitality Organisation (Group-A) Service Rules, 1997, namely :-
1. These rules may be called the Haryana Hospitality Organisation (Group-A) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Hospitality Organisation (Group-A) Service Rules 1997, in APPENDIX B, under columns 2 and 3, against items number (iv), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"(iv) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education ;
(Preference shall be given to persons having journalistic qualification)"."
D. S. DHESI, Chief Secretary to Government Haryana.
8540—C.S.—H.G.P., Pkl.