Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 41–2019/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक प्रथम मार्च, 2019
(10 फाल्गुन, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
हरियाणा पुलिस (संषोधन) अधिनियम, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1)। 77—78 (केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या का०आ० 15/पं०अ०17/1887/धा० 5/2019, दिनांक प्रथम मार्च, 2019 115—116 - हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०75/ पं०अ०17/1887/धा० 5/2008, दिनांक 19 अगस्त, 2008 में संशोधन करने बारे।
2. अधिसूचना संख्या का०आ० 16/पं०अ०17/1887/धा० 5/2019, दिनांक प्रथम मार्च, 2019 117—118 - तहसील गुरूग्राम से उप-तहसील वजीराबाद के क्षेत्र को निकालते हुए तहसील गुरूग्राम के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने बारे।
3. अधिसूचना संख्या का०आ० 17/पं०अ०17/1887/धा० 5/2019, दिनांक प्रथम मार्च, 2019 119—120 - जिला गुरूग्राम की तहसील वजीराबाद, मानेसर तथा पटौदी के क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करने बारे।
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxv)77 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 1, 2019 (PHGN. 10, 1940 SAKA)
भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक प्रथम मार्च, 2019
संख्या लैज. 1/2019.- दि हरियाणा पुलिस (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 फरवरी, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1
हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007, को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में, ''राज्य पुलिस बोर्ड'' शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, ''राज्य सुरक्षा आयोग'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा कतिपय अभिव्यक्तियों के संदर्भों का प्रतिस्थापन। 3. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्् :- 2008 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 6 का प्रतिस्थापन। ''6. पुलिस महानिदेशक का चयन तथा पदावधि.- (1) राज्य सरकार, हरियाणा राज्य संवर्ग अथवा किसी अन्य राज्य संवर्ग के कम से कम तीन पात्र अधिकारियों, जो अपनी सेवा रिकार्ड तथा रेंज अनुभव पर आधारित पुलिस महानिदेशक की पदवी के हों और नियुक्ति की तिथि को शेष रह गई सेवा की उचित अवधि रखते हों, के पैनल से भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों में से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी :
परन्तु ऐसा पैनल मुख्य सचिव, हरियाणा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग और पदमुक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा अथवा आन्तरिक सुरक्षा में किसी विशेषज्ञ से मिलकर बनने वाली समिति, जो राज्य सरकार द्वारा गठित की जाए, द्वारा तैयार किया जाएगा।
(2) इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक की पदावधि एक वर्ष से कम नहीं होगी जो
उसकी अधिवर्षिता की तिथि पर विचार किए बिना एक और वर्ष तक विस्तारयोग्य होगी :
परन्तु पुलिस महानिदेशक को निम्नलिखित के परिणामस्वरूप राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसके पद के उत्तरदायित्वों से भारोन्मुक्त किया जा सकता है-
(क) किसी आपराधिक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो अथवा जहां भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता वाले मामले में किसी न्यायालय द्वारा आरोप लगाए गए हाें; या
(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबन्धों के अधीन सेवा से पदच्युति, हटाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा किसी निम्न पद पर अवनति का दण्ड दिया गया हो;
(ग) पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक बीमारी से असमर्थ हो गया हो या अन्यथा से अयोग्य हो गया हो; या
(घ) या तो राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति
होना।''।78 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 1, 2019 (PHGN. 10, 1940 SAKA) 4. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्् :-
''26. राज्य सुरक्षा आयोग का गठन.- (1) राज्य सुरक्षा आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-
2008 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 26 का प्रतिस्थापन।
(क) मुख्य मन्त्री इसके अध्यक्ष के रूप में ; (ख) गृह मन्त्रीे इसके उपाध्यक्ष के रूप में ; (ग) राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष; (घ) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश; (ङ) महाधिवक्ता, हरियाणा; (च) मुख्य सचिव; (छ) गृह विभाग का प्रभारी प्रशासकीय सचिव; (ज) इसके सदस्य-सचिव के रूप में पुलिस महानिदेशक; तथा (झ) उच्च सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और प्रशासन, विधि प्रवर्तन तथा सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में सक्षम दो गैर-राजनीतिक व्यक्तियों (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, निरपेक्ष सदस्यों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। एक सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। दूसरा सदस्य, राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित लोक सेवा, विधि व्यवसाय अथवा सामाजिक संगठनों के क्षेत्र से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पण.- निरपेक्ष सदस्य अवैतनिक सदस्य होंगे।
(2) पुलिस महानिदेशक को समयपूर्व हटाने की दशा में, आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में प्रशासकीय सचिव, गृह कार्य करेगा और पुलिस महानिदेशक आयोग का सदस्य नहीं होगा। (3) कोई भी सेवारत सरकारी कर्मचारी निरपेक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। (4) राज्य सुरक्षा आयोग में कोई रिक्ति, सीट के रिक्त होने के बाद, यथासाध्य शीघ्रता से भरी जाएगी : परन्तु मुख्य मन्त्री, स्वयं गृह मन्त्री भी होने की दशा में, किसी अन्य मन्त्री को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकता है।''।
5. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्् :-
''34. पुलिस स्थापना समिति.- (1) राज्य सरकार पुलिस स्थापना समिति का गठन करेगी, जो मुख्यालय पर, निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
2008 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 34 का प्रतिस्थापन।
(क) पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष (ख) राज्य गुप्तचर विंग का मुखिया सदस्य (ग) प्रशासन विंग का मुखिया सदस्य (घ) विधि-व्यवस्था विंग का मुख्यिा सदस्य
(2) पुलिस स्थापना समिति, निरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती के सम्बन्ध में विनिश्चय करेगी और पुलिस उप अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारियों की तैनाती/ स्थानान्तरण की सिफारिश करेगी। (3) पुलिस रेंज के भीतर अधीनस्थ रैंकों के स्थानान्तरण तथा तैनाती, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। (4) पुलिस जिलों के भीतर अधीनस्थ रैंकों के अधिकारियों की तैनाती तथा स्थानान्तरण जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। (5) पुलिस स्थापना समिति अवसंरचना सुविधाओं में सुधार, पुलिस कार्मिकों की वृत्तिदक्षता, सेवा में सामान्य अनुशासन, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, कल्याण तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य हेतु कार्य योजना तैयार कर सकती है।''।
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मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56928—L.R.—H.G.P., Chd.