Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 14-2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2019
(12 चैत्र, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि०19/संविधान/अनु० 309/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 141-142 - हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं. 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि०20/संविधान/अनु० 309/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 143-144 - हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्राहलय (गु्रप ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं.
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxxvi)141 HARYANA GOVT. GAZ. , APR. 2, 2019 (CHTR. 12, 1940 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 29 मार्च, 2019
संख्या सा०का०नि० 19/संविधान/अनु० 309/2019 ़- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997 में, नियम 5 में, ''40 वर्ष'' अंकों तथा षब्द के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' षब्द प्रस्थापित किये जायेंगे।
धीरा खण्डेलवाल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।142 HARYANA GOVT. GAZ. , APR. 2, 2019 (CHTR. 12, 1940 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT
Notification
The 29th March, 2019
No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2019.― In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997, namely:-
1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana State Archaeology and Museums (Group A) Service Rules, 1997, in rule 5, for the figure ''40'', the words and sign ''forty- two'' shall be substituted.
DHEERA KHANDELWAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Archaeology and Museums Department.
56969—C.S.—H.G.P., Chd.