Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 16-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 16, 2019 (CHAITRA 26, 1941 SAKA)
PART-I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
शुद्धिपत्र
दिनांक 3 अप्रैल, 2019
संख्या 11/25/2018-4 Lab.— हरियाणा राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 2018 में प्रकाषित हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 11/25/2018-4 Lab, दिनांक 14 दिसम्बर, 2018, में, मूल हिन्दी पाठ में, पृष्ठ संख्या 2046 में, पैरा 5 में, उप पैरा(2) के प्रथम परन्तुक के बाद, निम्नलिखित पढ़ा जाएः-
"2(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन रहते हुए;-
(i) अस्थायी और बदली कर्मकारों की दशा में, नियोजन समाप्ति का नोटिस आवष्यक नहीं होगा; और (ii) नियत अवधि नियोजन के आधार पर नियोजित कोई कर्मकार ठेका या नियोजन के नवीकरण न होने या उनकी समाप्ति पर, यदि उसकी समाप्ति कर दी जाती है, किसी नोटिस या उसके बदले वेतन का हकदार नहीं होगा"।
डॉ० महावीर सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
56971—C.S.—H.G.P., Chd.
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