Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 62–2019/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2019
(18 चैत्र, 1941 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2018 131 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10)
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। 131 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 8, 2019 (CHTR. 18, 1941 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 अप्रैल, 2019
संख्या लैज.10/2019.- स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रफोर्मिंग ऐन्ड विजयुअल आर्टस, रोहतक (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 मार्च, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10
राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2018 राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2014 का हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत् नाम का संशोधन। 2. राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, ''राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, ''राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2014 का हरियाणा अधिनियम 24 के संक्षिप्त नाम का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में, ''राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2014 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, ''राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2014 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 3 का संशोधन। ...........
मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
57003—L.R.—H.G.P., Chd.