Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 32–2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त, 2019
(15 श्रावण, 1941 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 33/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 02 अगस्त, 2019 - 395-396 हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) प्रारूपकार तथा अनुरेखक (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2019.
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 34/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 02 अगस्त, 2019 - 397-412 हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख विभाग, मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2019.
3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 35/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 02 अगस्त, 2019 - 413-428 हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण विभाग, अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2019.
4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 36/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 02 अगस्त, 2019 - 429-445 हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखरेख निदेषालय लिपिक-वर्गीय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019.
5. अधिसूचना संख्या का०आ० 56/के०अ० 23/2010/धा० 54/2019, दिनांक 02 अगस्त, 2019 - 446-469 नैदानिक स्थापन (केन्द्रीय सरकार) नियम, 2012, इसके द्वारा, पुनः प्रकाषित करवाने बारे।
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची , पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(lxxii)395 HARYANA GOVT. GAZ., AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग
अधिसूचना
दिनांक 2 अगस्त, 2019
संख्या सा०का०नि० 33/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) प्रारूपकार तथा अनुरेखक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात््ः- 1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें षाखा, प्रारूपकार तथा अनुरेखक (ग्रुप ग), सेवा (संषोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़कें शाखा) प्रारूपकार तथा अनुरेखक (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है), में, नियम 5 में, ''पैंतीस वर्ष'' षब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' षब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. उक्त नियमों में परिषिष्ट ख में, ''मैट्रिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान'', षब्द जहॉ कही भी आयें, के स्थान पर, ''मैट्रिक या उच्चतर षिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत'' षब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
आलोक निगम, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग।396 HARYANA GOVT. GAZ., AUG. 6, 2019 (SRVN. 15, 1941 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS (BUILDINGS AND ROADS) DEPARTMENT
Notification
The 2nd August, 2019
No. G.S.R. 33/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Draftsman and Tracers (Group C) Service Rules, 1998, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Draftsman and Tracer (Group C) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Draftsman and Tracer (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules) in Rules 5, for the figure "35", the words and sign "forty-two" shall be substituted.
3. In the said rules, in Appendix 'B', for the words "Knowledge of Hindi upto Matric Standard", whereever occurring, the words "Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education" shall be substituted.
ALOK NIGAM, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Public Works (Buildings and Roads) Department.
57233—C.S.—H.G.P., Chd.