Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana No. 37-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2019 (BHADRA 19, 1941 SAKA)
PART I-B
Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners
हरियाणा सरकार
न्याय प्रषासन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 अगस्त, 2019
क्रमांक 9750/एम०बी०.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल के ध्यान में आया है कि कतिपय स्थान अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेष को रोकने के लिए पूर्वोपय किये जाने समीचीन है।
इसलिए, अब, भारत सरकार राजपत्र दिनांक 27-05-1967 में प्रकाषित, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या का०आ० 1788 दिनांक 19-05-1967 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19) की धारा 2 के खण्ड (घ) तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग, चण्डीगढ़ के यादी 30/1/2018-5 जे०जे० (1) दिनांक 16-07-2018 व 03-08-2018 द्वारा उपायुक्त सोनीपत को अधिसूचना जारी करने की शक्तियां प्रदान करने के फलस्वरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट स्थान को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए निषिद्ध स्थान के रूप में घोषित करते है अर्थात्ः-
अनुसूची
| परिक्षेप तथा अन्य विवरण | स्थान का नाम |
| 1 | 2 |
| वाल्व 2 स्टेषन, कुल ऐरिया 03 कनाल 03 मरले भूमि के रिकार्ड का विवरण (सेल डीड-10376 दिनांक 17-02-2011, खेवट-610, खतौनी-778, मुस्ततील-123, किला-8) | गांव जाखौली, उप तहसील राई, जिला सोनीपत (हरियाणा) |
अंशज सिंह, उपायुक्त, सोनीपत।
57325–C.S.–H.G.P., Chd.