Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 33-2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 2019
(22 श्रावण, 1941 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 37/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 9 अगस्त, 2019 - 517-518 हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) नायब तहसीलदार (गु्रप-ग)
सेवा (संषोधन) नियम, 2019.
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 38/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 9 अगस्त, 2019 - 519-520 हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) जूनियर इंजीनियर (गु्रप-ग)
सेवा (संषोधन) नियम, 2019.
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(lxxv)517 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 13, 2019 (SRVN. 22, 1941 SAKA) भाग.III
हरियाणा सरकार
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें शाखा) विभाग
अधिसूचना
दिनांक 9 अगस्त, 2019
संख्या सा०का०नि० 37/संवि०/अनु० 309/2019 ़- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) नायब तहसीलदार (गु्रप-ग) सेवा नियम, 1996, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः- 1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) नायब तहसीलदार (गु्रप-ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), नायब तहसीलदार (गु्रप-ग) सेवा नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में ''पैंतीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''बयालीस वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, परिष्ष्टि ख में, खाना संख्या 2 तथा 3 के नीचे, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः-
''(ii) मैट्रिक स्तर या उच्चतर षिक्षा में हिन्दी/संस्कृत्;''।
आलोक निगम, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें शाखा) विभाग।518 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 13, 2019 (SRVN. 22, 1941 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS BRANCH) DEPARTMENT
Notification
The 9th August, 2019
No. G.S.R. 37/Const./Art. 309/2019.― In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Works Department (Building and Roads Branch) Naib Tehsildar (Group C) Service Rules, 1996, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Public Works Department (Building and Roads Branch) Naib Tehsildar (Group C) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Public Works Department (Building and Roads Branch) Naib Tehsildar (Group C) Service Rules, 1996 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the words "thirty five", the words and sign "forty-two" shall be substituted.
3. In the said rules, in APPENDIX B, under column (2) and (3), for items (ii), the following items shall be substituted, namely:-
"(ii) Hindi/ Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education."
ALOK NIGAM, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Public Works (Building and Roads Branch) Department.
57234—C.S.—H.G.P., Chd.