Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 138–2019/Ext.] चण्डीगढ़, षुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 2019 (25 श्रावण, 1941 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24)
203 (केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
521-522 अधिसूचना संख्या का०आ० 62/के०अ० 2/1974/धारा 11/2019, दिनांक 16 अगस्त, 2019- यातायात चालान के मामलों के निपटान हेतु सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद के न्यायालय को अनन्य वास्तविक न्यायालय के रूप में स्थापित करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 16, 2019 (SRVN. 25, 1941 SAKA) 203 भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 16 अगस्त, 2019
संख्या लैज. 25/2019.- दि हरियाणा राईट टु सर्विस (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 5 अगस्त, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24
हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 15 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
2014 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 15 का संशोधन। ''(4) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अनुलाभ ऐसे होंगे, जो पूर्व सेवा, यदि कोई हो, के लिए पहले से ली जा रही पेंशन को घटाकर क्रमशः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को अनुज्ञेय हैं। कोई भी अतिरिक्त पेंशन या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान किसी आयोग या प्राधिकरण में अर्हक सेवा की अवधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी सरकार का पहले से ही पेंशनर है।''।
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मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
57279—L.R.—H.G.P., Chd.