Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 39-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019 (ASVINA 2, 1941 SAKA)
PART – I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
आदेष
दिनांक 17 सितम्बर, 2019
क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).- चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीषों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतू प्राधिकृत करना आवष्यक है।
इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निर्देष देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की षक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीषों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/09/2019 से 11/12/2019 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।
चण्डीगढ़ : दिनांक 13 सितम्बर, 2019.
नवराज संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग। (752)