Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA SERVICE OF ENGINEERS, GROUP A, PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS) DEPARTMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019 (HARYANA ORDINANCE NO.2 OF 2019).

Published 31 October 2019

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
184-2019/Ext
Notification no.
Leg. No.36/2019
Identifier
in.gazette.haryana.2019-10-31.Extra-Ordinary_Leg-No-36-2019
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 31, 2019 (KRTK. 9, 1941 SAKA) 7

भाग-II हरियाणा सरकार विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अक्तूबर, 2019

संख्या लैज. 36/2019- दि हरियाणा सर्विस आफ इंजीनियरज, ग्रुप ए, पब्लिक वर्कस (बिल्डिंगज ऐन्ड रोडज) डिपार्टमेंट (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 30 अक्तूबर, 2019, की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2019 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2

हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2019 हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग अधिनियम, 2010, को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेश

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है

कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अध्यादेश हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2019, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग अधिनियम, 2010 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप-धारा (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 1 का संशोधन। ''(2) यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हुआ समझा जाएगा।

(3) यह उन व्यक्तियों को लागू होगा, जो सेवा के सदस्य हैं तथा 4 नवम्बर, 2010 को या

उसके बाद नियुक्त किए गए हैं।''।

2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 9 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :- ''परन्तु यह और कि प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए सामान्य संवर्ग होगा : परन्तु यह और कि इलैक्ट्रीकल संवर्ग के लिए मुख्य अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल) तथा मैकेनिकल संवर्ग के लिए मुख्य अभियन्ता (मैकेनिकल) का अलग पद होगा तथा धारा 8 के अधीन गठित कमेटी द्वारा उन्हें ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। ज्येष्ठता उनके अपने-अपने संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सेवाकाल द्वारा अवधारित की जाएगी।''। 4. मूल अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 25 का संशोधन। ''(च) इस अध्यादेश की अधिसूचना से पूर्व, भवन तथा सड़कें शाखा, जिसे अब लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग कहा गया है, में पदोन्नत, भर्ती या नियुक्त किए गए अधिकारी, हरियाणा अभियन्ता सेवा, श्रेणी I, लोक निर्माण विभाग क्रमशः (भवन तथा सड़कें शाखा), (जन स्वास्थ्य शाखा) तथा (सिंचाई शाखा) अधिनियम, 1995 (1995 का 20) द्वारा शासित तथा विनियमित किए जाते रहेंगे।''।

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चण्डीगढ़ : दिनांक 30 अक्तूबर, 2019.

सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा।आराधना साहनी, विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग। 57446—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 31 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2019-10-31.Extra-Ordinary_Leg-No-36-2019/. Archive identifier in.gazette.haryana.2019-10-31.Extra-Ordinary_Leg-No-36-2019.