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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2019 (HARYANA ACT NO.34 OF 2019).

Published 13 November 2019

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
190-2019/Ext
Notification no.
Leg. No.35/2019
Identifier
in.gazette.haryana.2019-11-13.Extra-Ordinary_Leg-No-35-2019
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
259 HARYANA GOVT. GAZ. , (EXTRA) NOV. 13, 2019 (KRTK. 22, 1941 SAKA)

भाग -I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 नवम्बर, 2019

संख्या लैज 35/2019 ़- दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 नवम्बर, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 34

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियम होः-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (4) के परन्तुक में, ''चार वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संषोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में,-

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्‌न के स्थान पर, ''ः'' चिह्‌न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 52 का संषोधन। ''परन्तु उपरोक्त अधिवेशन के अतिरिक्त, प्रत्येक निगम, कम से कम तीन दिन की

अवधि के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक अधिवेशन करेगा।''।

मीनाक्षी आई० मेहता, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

57475—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 13 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2019-11-13.Extra-Ordinary_Leg-No-35-2019/. Archive identifier in.gazette.haryana.2019-11-13.Extra-Ordinary_Leg-No-35-2019.