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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA SERVICE OF ENGINEERS, GROUP A, PUBLIC WORKS (BUILDINGS AND ROADS) DEPARTMENT (AMENDMENT) ACT, 2019 (HARYANA ACT NO.38 OF 2019).

Published 01 January 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
1-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.40/2019
Identifier
in.gazette.haryana.2020-01-01.Extra-Ordinary_Leg-No-40-2019
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1–2020/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 (11 पौष, 1941 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

1. हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन)

1 अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 38)।

2. मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 39)।

3 (केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

1. अधिसूचना संख्या का०आ० 1/ह०अ० 11/1994/धा० 45क/2020, दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 1-2 - अधिसूचना संख्या Admn./368/ISIT/5627, दिनांक 6 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित संचार तथा संयोजन अवसंरचना नीति को अंगीकृत करने बारे।

2. अधिसूचना संख्या का०आ० 2/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2020, दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 3-4 -हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) संशोधन नियम, 2019.

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।(i) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2020 (PAUS. 11, 1941 SAKA) 1 भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना दिनांक प्रथम जनवरी, 2020

संख्या लैज.40/2019.- दि हरियाणा सर्विस आफ इंजीनियरज, ग्रुप ए, पब्लिक वर्कस (बिल्डिंगज ऐन्ड रोडज) डिपार्टमेंट (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 38

हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2019

हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग अधिनियम, 2010,

को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। 2. हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग अधिनियम, 2010 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप-धारा (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 1 का संशोधन। ''(2) यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हुआ समझा जाएगा।

(3) यह उन व्यक्तियों को लागू होगा, जो सेवा के सदस्य हैं तथा 4 नवम्बर, 2010 को या

उसके बाद नियुक्त किए गए हैं।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''परन्तु यह और कि प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए सामान्य संवर्ग

2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 9 का संशोधन। होगा :

परन्तु यह और कि इलैक्ट्रीकल संवर्ग के लिए मुख्य अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल) तथा मैकेनिकल संवर्ग के लिए मुख्य अभियन्ता (मैकेनिकल) का अलग पद होगा तथा धारा 8 के अधीन गठित कमेटी द्वारा उन्हें ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। ज्येष्ठता उनके अपने-अपने संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सेवाकाल द्वारा अवधारित की जाएगी।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 25 का संशोधन। ''(च) इस अधिनियम की अधिसूचना से पूर्व, भवन तथा सड़कें शाखा, जिसे अब लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग कहा गया है, में पदोन्नत, भर्ती या नियुक्त किए गए अधिकारी, हरियाणा अभियन्ता सेवा, श्रेणी I, लोक निर्माण विभाग क्रमशः (भवन तथा सड़कें शाखा), (जन स्वास्थ्य शाखा) तथा (सिंचाई शाखा) अधिनियम, 1995 (1995 का 20) द्वारा शासित तथा विनियमित किए जाते रहेंगे।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति। 5. (1) हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग। 57609—L.R.—H.G.P., Chd.
Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 01 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-01-01.Extra-Ordinary_Leg-No-40-2019/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-01-01.Extra-Ordinary_Leg-No-40-2019.