Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

THE MOTOR VEHICLES (HARYANA AMENDMENT) ACT, 2019 (HARYANA ACT NO.39 OF 2019).

Published 01 January 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
1-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.41/2019
Identifier
in.gazette.haryana.2020-01-01.Extra-Ordinary_Leg-No-41-2019
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2020 (PAUS. 11, 1941 SAKA) 3

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम जनवरी, 2020

संख्या लैज. 41/2019.- दि मोटर वहीकलज (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 39

मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 मोटर यान अधिनियम, 1988, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ज) इस अध्याय के अधीन भुगतानयोग्य सभी फीसों या उनके किसी भाग के भुगतान से विहित

1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59 की धारा 65 का संशोधन। व्यक्तियों या व्यक्तियों के विहित वर्गों को भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से छूट;''।

..............

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

57609—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 01 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-01-01.Extra-Ordinary_Leg-No-41-2019/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-01-01.Extra-Ordinary_Leg-No-41-2019.