Haryana Government Gazette
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No. 19–2020/Ext.] चण्डीगढ़, षुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी, 2020 (07 माघ, 1941 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019
13 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 41)।
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 31, 2020 (MAGH. 7, 1941 SAKA) 13 भाग-III हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 31 जनवरी, 2020
संख्या लैज. 43/2019.- दि हरियाणा पंचायती राज (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 जनवरी, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 41
हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संषोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम । 2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (Iix) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
''(Iix-क) ''सत्र'' से अभिप्राय है, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की
1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 2 का संषोधन । बैठकों का अनुक्रम;''।
3. मूल अधिनियम की धारा 31 में,-
(i) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 31 का संषोधन। ''(1) कोई ग्राम सभा, अपने सदस्यों के 1/10 द्वारा पारित संकल्प द्वारा, किसी भी वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली और दिसम्बर के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय निर्दिष्ट कर सकती है कि मादक मदिरा ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी अनुज्ञप्त दुकान पर नहीं बेची जाएगी।'';
(ii) उप-धारा (2) में, ''अक्तूबर के इकतीसवें दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''जनवरी के पन्द्रहवें
दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. मूल अधिनियम की धारा 66 में,-
(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्् :-
1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 66 का संषोधन । ''परन्तु उपरोक्त अधिवेशनों के अतिरिक्त, प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम दो दिन की अवधि के लिए कम से कम एक सत्र आयोजित करेगी।''।
5. मूल अधिनियम की धारा 126 में,-
(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्् :-
1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 126 का संशोधन। ''परन्तु उपरोक्त अधिवेशनों के अतिरिक्त, प्रत्येक जिला परिषद् प्रत्येक छह मास
में कम से कम दो दिन की अवधि के लिए कम से कम एक सत्र आयोजित करेगी।''।
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