Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 12–2020] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 24, 2020 (CHAITRA 4, 1942 SAKA)
PART – I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
आदेष
दिनांक 13 मार्च, 2020
क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).- चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थ्तिियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीषों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधि—त करना आवष्यक है।
इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई षक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देष देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीषों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/03/2020 से 11/06/2020 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।
विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ : दिनांक 11.03.2020.
गृह विभाग।
8706—C.S.—H.G.P., Pkl.