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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Act, 2019 (Haryana Act No.40 of 2019).

Published 18 March 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
42-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.42/2019
Identifier
in.gazette.haryana.2020-03-18.Extra-Ordinary_Leg-No-42-2019
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 42-2020/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2020

(28 फाल्गुन, 1941 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

1. हरियाणा गु्रप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संषोधन अधिनियम, 2019 23-24 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 40)

(केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं

भाग III प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

(xviii)23 HARYANA GOVT. GAZ. , (EXTRA) MAR. 18, 2020 (PHGN. 28, 1941 SAKA) भाग -I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 मार्च, 2020

संख्या लैज. 42/2019 ़- दि हरियाणा ग्रुप डी इम्‌प्लॉइज़ (रिक्रूट्‌मैन्ट एन्ड कॅन्‌डिशॅनज़ आफ सर्विस) अॅमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 9 मार्च, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 40

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2019 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण। (2) यह 14 जून, 2019 से लागू हुआ समझा जाएगा।

(3) यह इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के बाद प्रकाशित किए गए विज्ञापन को लागू होगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की प्रथम अनुसूची का संशोधन। 2. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की प्रथम अनुसूची में, खाना 3 नीचे, क्रम संख्या 1 के सामने, मद (i) तथा (ii) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :- ''मान्यताप्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिकुलेशन।''।

3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की द्वितीय अनुसूची का प्रतिस्थापन।

''द्वितीय अनुसूची

{देखिए धारा 10 (1)}

चयन के लिए मानदण्ड

1. सभी विभागों में गु्रप घ पदों से संबंधित उम्मीदवारों के चयन तथा नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के आधार पर की जाएगी। 2. आयोग को प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्न अंक तथा लिखित परीक्षा की कालावधि निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होगी। पद पर चयन के संबंध में अंकों की स्कीम में कुल 100 अंक समाविष्ट होंगे, जिनका विवरण नीचे दिए अनुसार है, अर्थात्‌ :-

क्रम संख्या विषय

अंक

1 लिखित परीक्षा

90

2 सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव 10

3. लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए दो भागों में

विभाजित किए जाएंगे,- (क) सामान्य ज्ञान, विवेक-बुद्धि, गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी तथा यथा

लागू संबद्ध या सुसंगत विषय के लिए 75 प्रतिशत अधिमान ;

(ख) हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक-शास्त्र,

पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान।24 HARYANA GOVT. GAZ. , (EXTRA) MAR. 18, 2020 (PHGN. 28, 1941 SAKA) 4. सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के लिए 10 अंक निम्नानुसार आबंटित किए जाएंगे,- (क) यदि न तो आवेदक और न ही आवेदक का परिवार अर्थात्‌ पिता, माता, पति-पत्नी, भाईयों और बेटों में से कोई भी व्यक्ति, राज्य या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कंपनी/वैधानिक निकाय/ आयोग/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है;

(ख) यदि आवेदक,-

(i) विधवा है ; या

(ii) प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु

पूरी होने से पहले हो गई हो; या

(iii) प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के पन्द्रह वर्ष

की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो;

(5 अंक)

(ग) यदि आवेदक ऐसी अन्‌अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या राज्य की घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न हीे पिछड़ा वर्ग है; (5 अंक)

(घ) राज्य के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कम्पनी/वैधानिक निकाय/ आयोग/ प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम सोलह वर्षों में से अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (0.5) अंक। छह मास से कम की किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। (अधिकतम 8 अंक) टिप्पणः- किसी भी आवेदक को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के लिए कुल 10 अंकों से अधिक अंक नहीं दिये जाएंगे।''।

निरसन तथा व्यावृत्तियां।

4. (1) हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2019 (2019 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

...................

बिमलेष तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

8735—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 18 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-03-18.Extra-Ordinary_Leg-No-42-2019/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-03-18.Extra-Ordinary_Leg-No-42-2019.