Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 70-2020/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 22 मई, 2020
(1 ज्येष्ठा, 1942 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
1. हरियाणा माल और सेवा कर (संषोधन) अध्यादेष 2020, (2020 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1) 3 (केवल हिन्दी में)
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
Corrigendum dated the 22nd May, 2020 in Notification No. Leg. 7/2020, 1 dated the 22nd April, 2020 of the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2020 (Haryana Act No. 7 of 2020).
3 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 22, 2020 (JYST. 1, 1942 SAKA)भाग -II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 22 मई, 2020
संख्या लैज. 9/2020 ़- दि हरियाणा गुडज़ एण्ड सर्विसज़ टैक्स (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 12 मई, 2020 की स्वीकृृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेष का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2020 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1
हरियाणा माल और सेवा कर (संषोधन) अध्यादेष, 2020
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, के कतिपय उपबन्धों में छूट देने तथा इससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अध्यादेष
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि
ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है ;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैंः-
1. (1) यह अध्यादेष हरियाणा माल और सेवा कर (संषोधन) अध्यादेष, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। (2) यह 31 मार्च, 2020 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्ः-
2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 168क का रखा जाना। "168क. विषेष परिस्थितियों में समयावधि में वृद्धि के लिए सरकार की शक्ति.- (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिषों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों, जिन्हें अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सकता या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, अथवा के अधीन विहित या अधिसूचित समयावधि में वृद्धि कर सकती है।
(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व की तिथि से ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल नहीं होगी। व्याख्याः- इस धारा के प्रयोजनों हेतु, "अनिवार्य बाध्यता" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या प्रकृति से उत्पन्न कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के लागूकरण को अन्यथा से प्रभावित करने वाला कोई मामला।"।
चण्डीगढ़ः दिनांक 12 मई, 2020.
सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा।
बिमलेष तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।