Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 71–2020/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 मई, 2020 (5 ज्येष्ठा, 1942 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की षर्तें) संषोधन अधिनियम, 2020
91-92 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2)
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxix)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY. 26, 2020 (JYST. 5, 1942 SAKA) 91 भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 26 मई, 2020
संख्या लैज. 2/2020.- दि हरियाणा ग्रुप डी इम्प्लॉइज़ (रिक्रूट्मैन्ट एण्ड कॅन्डिशॅनज़ आफ सर्विस) अॅमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2020
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018,
को आगे संषोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की षर्तें) अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्् :-
2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 1 का संषोधन। "(3) यह 28 मार्च, 2018 को या के पश्चात्् किसी ग्रुप घ के पद पर नियुक्त किए गए
सभी व्यक्तियों को लागू होगा।"।
3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,-
'(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात््ः-
2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संषोधन। '(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्राय है,-
(i) सेवा, जिसका सरकारी कर्मचारी तत््समय सदस्य है, में नियुक्त करने के
लिए सषक्त प्राधिकारी; या
(ii) पद, जो सरकारी कर्मचारी तत््समय धारण करता है पर नियुक्ति करने के
लिए सषक्त प्राधिकारी;
(iii) प्राधिकारी जिसने सरकारी कर्मचारी को ऐसी सेवा, वेतन ढांचे या पद,
जैसी भी स्थिति हो, पर नियुक्त किया है;
(iv) जहां सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रहा है या कोई अन्य पद धारण करता है, सरकार के लगातार नियोजन में रहा है, तो प्राधिकारी जिसने उसे उस सेवा में या उस पद पर नियुक्त किया है, जो भी उच्चतम प्राधिकारी है;'';
(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात््ः-
'(ख) ''नियुक्ति'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम या ऐसी नियुक्ति के समय पर लागू अनुकम्पा नियुक्ति के लिए किन्हीं नियमों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति, जो प्रथम बार ऐसी सेवा के संवर्ग में किसी पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है या उसकी विहित परिवीक्षा, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रारम्भ होता है ;
(iii) खण्ड (ढ) के साथ पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात््ः-
'(ढ) "सेवा" से अभिप्राय है, राज्य में ग्रुप घ पदों का कोई सामान्य संवर्ग;'।92 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY. 26, 2020 (JYST. 5, 1942 SAKA) 4. मूल अधिनियम की धारा 12 का लोप कर दिया जाएगा।
2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 12 का लोप।
5. मूल अधिनियम की धारा 15 मेंं,-
(i) विद्यमान प्रथम परन्तुक के बाद ''ः'' चिह्न के स्थान पर, ''।'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 15 का संषोधन।
(ii) द्वितीय परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।
6. मूल अधिनियम की धारा 16,17,18,19 तथा 20 का लोप कर दिया जाएगा।
2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की कतिपय धाराओं का लोप।
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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
8775—L.R.—H.G.P., Pkl.