हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 जून, 2020
संख्या लैज. 10/2020.- दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 मई, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अधिनियम, 2020
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975,
को आगे संषोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहारवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्् :-
1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संषोधन। ''(4) इस प्रकार दी गई अनुज्ञप्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और एक बार में पाँच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर, समय-समय पर, नवी—त की जाएगी।''।
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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
8798—L.R.—H.G.P., Pkl.