Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2020 (HARYANA ACT NO.10 OF 2020).

Published 08 June 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
78-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.11/2020
Identifier
in.gazette.haryana.2020-06-08.Extra-Ordinary_Leg-No-11-2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 8, 2020 (JYST. 18, 1942 SAKA) 97

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जून, 2020

संख्या लैज. 11/2020.- दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 मई, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। स्ांक्षिप्त नाम । 2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,-

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 6 का संशोधन। (i) अंत में विद्यमान ''।'' चिह्‌्‌न के स्थान पर, ''ः'' चिह्‌्‌न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''परन्तु सरकार, प्रायोजक निकाय के अनुरोध पर, प्रायोजक निकाय द्वारा पाँच

लाख रूपए की फीस के भुगतान पर विष्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकती है :

परन्तु यह और कि सरकार, यू. जी. सी. (समवत विष्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान)

विनियम, 2017 के अधीन समवत विष्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के रूप में निजी विष्वविद्यालय घोषित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए विषेष स्टेटस या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार या विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 3), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए गए किसी अन्य विषेष स्टेटस के दृृष्टिगत अनुसूची में इसके नाम का लोप करते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे विष्वविद्यालय के स्टेटस को वापिस ले सकती है। तथापि, इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विष्वविद्यालय को अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 3) की धारा 3 के अधीन अधिसूचना की तिथि तक लागू रहेंगे।''।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची में ,-

(i) क्रम संख्या 1 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ; (ii) क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन। उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌्‌ :- ''9. सुषांत विष्वविद्यालय जिला गुरूग्राम'';

(iii) क्रम संख्या 23 और इसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके

सामने प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्‌्‌ :- ''24. ऋषिहुड विष्वविद्यालय जिला सोनीपत''।

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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।8798—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 08 June 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-06-08.Extra-Ordinary_Leg-No-11-2020/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-06-08.Extra-Ordinary_Leg-No-11-2020.