हरियाणा
सरकार
GOVT. OF HARYANA
Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
Govt. of Haryana
No. 78-2020 /Ext . ]
चण्डीगढ़ , सोमवार, दिनांक 8 जून, 2020 ( 18 ज्येष्ठा, 1942 शक)
विधायी परिशिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृष्ठ भाग I अधिनियम
1. हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13) । 95
97 2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन ) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10) ।
99 3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम , 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9 ) 1
101 4. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण ( संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8) 1
103-105 5. हरियाणा अनुसूचित जाति ( सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2020 (2020का हरियाणा अधिनियम संख्या 14) |
107-112 6. हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5) ।
113-117 7. पंजाब आबकारी ( हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4) ।
119-123 8. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम , 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11 ) ।
125-126 9. हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12) ।
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेश
कुछ नहीं ।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं ।
भाग IV शुद्धि- पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं ।
(xxxiii) 95 HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA .) , JUNE 8 , 2020 ( JYST . 18 , 1942 SAKA)
भाग-1
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 जून , 2020
संख्या लैज . 14/ 2020.- दि हरियाणा ऑफिशल लैन्ग्विज (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020 , का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम जून, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम , 1969 ( 1969 का 17) , की धारा 4 - क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:-
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13
हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020
हरियाणा राजभाषा अधिनियम , 1969, को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 , कहा जा सकता है ।
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ । (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा , जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करे ।
2. हरियाणा राजभाषा अधिनियम , 1969 की धारा 3 के बाद , निम्नलिखित धारा रखी जाएगी , अर्थात्:-
1969 के हरियाणा अधिनियम 17 में धारा 3 - क का रखा जाना । " 3- क. न्यायालयों तथा अधिकरणों में हिन्दी का प्रयोग . (1 ) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल न्यायालयों और दण्ड न्यायालयों , राज्य सरकार द्वारा गठित सभी राजस्व न्यायालयों तथा भाटक अधिकरणों अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा अधिकरण में कार्य हिन्दी भाषा में किया जाएगा ।
(2) राज्य सरकार , हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के छह मास के भीतर, अमले को आवश्यक अवसंरचना और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी ।
व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजन हेतु, 'सिविल न्यायालय' तथा ' दण्ड न्यायालय ' शब्दों के वही अर्थ होंगे , जो उन्हें क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दिए गए हैं । " ।
बिमलेश तंवर,
सचिव , हरियाणा सरकार , विधि तथा विधायी विभाग ।
8798- L.R.- H.G.P . , Pkl .