हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 जून, 2020
संख्या लैज. 8/2020.- दि हरियाणा पोन्ड ऐन्ड वेस्ट वाटर मैनेजमैन्ट अथॉरिटि (अॅमेन्डमेन्ट)
ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 मई, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2020 हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (xv), (xvi) तथा (xvii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-
2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 3 का संशोधन।
सदस्य
''(xv) सरकार द्वारा तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने वाला एक अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र संगठन या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन संगठन में ऐसे पद, जो मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, पर कार्यरत है या रहा है
गैर-सरकारी सदस्य
(xvi) सरकार द्वारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी या तालाब विकास तथा संरक्षण के क्षेत्र से विषेषज्ञों/समाजिक कार्यकर्ताओं में सेे नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति
सदस्य सचिव''
(xvii) सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक अधिकारी, जो राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी अभियांत्रिकी विभाग में ऐसे पद, जो मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, पर कार्यरत है या रहा है।
3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात््ः-
''(1) कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव की पदावधि, वेतन, भत्ते तथा
2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 4 का संशोधन। सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएंः
परन्तु कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव पैंसठ वर्ष की
आयु के बाद पद धारण नहीं करेंगे।
(2) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जो विहित की जाए।"।
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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।