Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 24-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 16, 2020 (JYAISTHA 26, 1942 SAKA)
PART-I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
आदेष
दिनांक 9 जून, 2020
क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).— चूकि, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीषों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवष्यक है।
इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देष देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीषों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/06/2020 से 11/09/2020 तक तीन मास की अवधि के प्रयोग की जा सकेंगी।
चण्डीगढ़ः दिनांक 8 जून, 2020.
विजय वर्धन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।