Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 93–2020/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक प्रथम जुलाई, 2020 (10 आषाढ़, 1942 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
141-142 1. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विषेष उपबंध) संषोधन अधिनियम, 2020
(2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15) (केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
113-114 1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2/संवि०/अनु० 309/2020, दिनांक प्रथम जुलाई, 2020 - हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2020.
115-116 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 3/संवि०/अनु० 309/2020, दिनांक प्रथम जुलाई, 2020 - हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप-कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2020.
117-118 3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2020, दिनांक प्रथम जुलाई, 2020 - हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) उप-कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2020.
119-120 4. अधिसूचना संख्या का०आ० 31/के०अ० 5/1908/धा० 2/2020, दिनांक प्रथम जुलाई, 2020 - विधि अधिकारियों को सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्त करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxxvi)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 2020 (ASAR. 10, 1942 SAKA) 141 भाग-I हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना दिनांक प्रथम जुलाई, 2020 संख्या लैज. 16/2020.- दि हरियाणा कॅनसोलिडेशॅन आफ प्रोजेक्ट लैन्ड (स्पेशल प्रोविज़नज) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 16 जून, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15
हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2020
हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 3 का प्रतिस्थापन। ''3. परियोजना भूमि का समेकन.- जहां एक या अधिक राजस्व संपदाओं में आने वाले किसी विशेष क्षेत्र में कुल परियोजना भूमि का सत्तर प्रतिशत या से अधिक का स्वामित्व राज्य सरकार या किसी अभिकरण के पास है अथवा खरीदा गया है या पट्टे पर लिया गया है तथा शेष निजी भूमि के भू-खण्डों के रूप में रह जाता है, तो राज्य सरकार ऐसी परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कुल परियोजना भूमि का समेकन कर सकती है।''।
3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,-
(क) खण्ड (ii) में ''समान क्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, ''कोई क्षेत्र'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 7 का संशोधन। (ख) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
तथा
(ग) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्ः-
''परन्तु यह और कि जहां व्यक्ति खण्ड (ii) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो वह ऐसी भूमि के लिए कलक्टर दर के दस प्रतिशत के समान अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा :
परन्तु यह और कि दोनों मामलों में, व्यक्ति उसके स्वामित्वाधीन विद्यमान परियोजना भूमि पर किसी निर्माण या संरचना के लिए ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु हकदार होगा, जो ऐसे अधिकारी, जो कार्यकारी अभियन्ता की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा निर्धारित किया जाए।''।
4. मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
2017 का हरियाणा अधिनियम 28 में धारा 9क का रखा जाना। ''9क. अपील.- (1) धारा 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित परियोजना भूमि के लिए अन्तिम समेकन स्कीम द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति जिले, जिसमें परियोजना भूमि अवस्थित है, के उपायुक्त के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।
(2) अपील दायर करने के लिए प्ररूप, रीति तथा फीस ऐसी होगी, जो विहित की
जाए।
(3) उपायुक्त, अपील की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी से अभिलेखों के लिए सम्मन
करेगा।142 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 2020 (ASAR. 10, 1942 SAKA) (4) उपायुक्त, सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (i) तथा (ii) में विनिर्दिष्ट विकल्पों के अध्यधीन धारा 9 के अधीन जारी की गई अधिसूचना को प्रभावी रूप देने या इसे उपांतरित करने, जैसा वह उचित समझे, के आदेश जारी करेगा।
(5) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (4) के अधीन उपायुक्त के आदेश की प्राप्ति पर, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में परियोजना भूमि के लिए उपांतरित अन्तिम समेकन स्कीम प्रकाशित करेगा।
2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 10 का प्रतिस्थापन।
5. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- ''10. कब्जा लेने का अधिकार.- (1) धारा 9 के अधीन अन्तिम समेकन स्कीम अथवा धारा 9क की उप-धारा (5) के अधीन उपांतरित अन्तिम समेकन स्कीम, जैसी भी स्थिति हो, की अधिसूचना के बाद, सक्षम प्राधिकारी निजी भूमि के रह गए भू-खण्डों का कब्जा लेगा तथा उसके बदले में उस व्यक्ति, जो अन्तिम समेकन स्कीम या उपांतरित अन्तिम समेकन स्कीम के अधीन हकदार था, को प्रतिकर का वितरण करेगा या भूमि का कब्जा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सौंपेगा।
(2) परियोजना भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा धारा 9क की उप-धारा (5) के अधीन उपांतरित अन्तिम समेकन स्कीम के प्रकाशन के बाद किसी तिथि को लिया जा सकता है।''।
2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 17 का संशोधन।
6. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) में,- (क) खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :- ''(चच). धारा 9क की उप-धारा (2) के अधीन अपील दायर करने के लिए प्ररूप,
रीति तथा फीस;
(ख) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :- ''(छछ). धारा 9क की उप-धारा (5) के अधीन उपांतरित अन्तिम स्कीम के प्रकाशन
की रीति;''।
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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
8824—L.R.—H.G.P., Pkl.