भाग-II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 अगस्त, 2020
संख्या लैज. 20/2020.- दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अगस्त, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4
हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अध्यादेश, 2020 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संषोधित करने के लिए अध्यादेश
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
च्ूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है ;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैंः-
1. यह अध्यादेश हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अध्यादेश, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन। 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4 की उपधारा (4) के परन्तुक में, ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष तथा छह मास'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।
चण्डीगढ़ दिनांकः 23 अगस्त, 2020
राज्यपाल, हरियाणा।
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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।
8875—L.R.—H.G.P., Pkl.