भाग-II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 अगस्त, 2020
संख्या लैज. 21/2020.- दि हरियाणा फायर सर्विस (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अगस्त, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5
हरियाणा अग्निषमन सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 हरियाणा अग्निषमन सेवा अधिनियम, 2009, को आगे संषोधित करने के लिए अध्यादेष
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
चूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
1. यह अध्यादेश हरियाणा अग्निषमन सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा अग्निषमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्् :-
"(1) आवासीय प्रयोजन से भिन्न या आवासीय प्लाट पर प्रस्तावित ऊँचाई में
2009 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 15 का संषोधन। 16.5 मीटर से अधिक के किसी आवासीय भवन के किसी प्रयोजन के लिए या प्रस्तावित ऊँचाई में 15 मीटर से अधिक जैसे ग्रुप हाउसिंग, बहु-मंजिल फलैट््स, वॉक-अप अपार्टमैंट इत्यादि, के अन्य आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी भवन के निर्माण को प्रस्तावित करने वाला कोई व्यक्ति निर्माण के प्रारम्भ से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 53), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) तथा पंजाब कारखाना नियम, 1952 के अनुरूप अग्निषामक स्कीम के अनुमोदन तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ ऐसे प्ररूप में अनापाि प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए आवेदन करेगा।"।
चण्डीगढ़ दिनांकः 23 अगस्त, 2020
राज्यपाल, हरियाणा।
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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।