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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.6 of 2020).

Published 24 August 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
119-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.22/2020
Identifier
in.gazette.haryana.2020-08-24.Extra-Ordinary_Leg-No-22-2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 29

भाग-II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2020

संख्या लैज. 22/2020.- दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अगस्त, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6

हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अध्यादेश, 2020 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, को आगे संषोधित करने के लिए अध्यादेश

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

च्ूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है

कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. यह अध्यादेश हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अध्यादेश, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 279 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 सितम्बर, 2019 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्‌्‌ :-

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 279 का संषोधन। "(3) हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद/पदवी का भरा जाना, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा षासित किया जाता रहेगा।

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किए गए सभी कार्य/संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा षासित की जाती रहेंगी।"

चण्डीगढ़ दिनांकः 23 अगस्त, 2020

राज्यपाल, हरियाणा।

..........

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार,

विधि तथा विधायी विभाग।8875—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 24 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-08-24.Extra-Ordinary_Leg-No-22-2020/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-08-24.Extra-Ordinary_Leg-No-22-2020.