भाग-II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 25 अगस्त, 2020
संख्या लैज. 24/2020.- दि हरियाणा रूरल डवलपमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 24 अगस्त, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 8
हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेष, 2020 हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेष
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
चूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है ;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैं :-
1. यह अध्यादेष हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेष, 2020, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप-धारा (1) में,-
(i) पाँचवें परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''ं।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया
जाएगा;
1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संशोधन। (ii) पाँचवें परन्तुक के बाद, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''परन्तु यह और कि हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के
खंड (ख) के अधीन अनुसूची में यथावर्णित केवल सब्जियों तथा फलों पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी ।''।
चण्डीगढ़ दिनांक : 24 अगस्त, 2020
राज्यपाल, हरियाणा।
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बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।