भाग-II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 25 अगस्त, 2020
संख्या लैज. 25/2020.- दि फैक्टरीज (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 24 अगस्त, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9
कारखाना (हरियाणा संषोधन) अध्यादेश, 2020 कारखाना अधिनियम, 1948, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित करने के लिए अध्यादेश
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
चूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है
कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुंरत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
1. यह अध्यादेश कारखाना (हरियाणा संषोधन) अध्यादेश, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्् :- 1948 के केन्द्रीय अधिनियम 63 में धारा 5क का रखा जाना। "5क. लोकहित में नए कारखानों के लिए छूट देने की षक्ति.- जहाँ राज्य सरकार लोकहित में संतुष्ट हो जाती है कि और आर्थिक क्रियाकलापों तथा रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना आवष्यक है, तो यह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी षर्तों के अध्यधीन, जैसा यह उचित समझे, किसी नए कारखाने या नए कारखानों, जो स्थापित किए जाते हैं तथा जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन षुरू हो गया है, के किसी वर्ग या किस्म को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसी तिथि, जिसको ऐसे वाणिज्यिक उत्पादन षुरू हो गया है, से एक हजार दिन की अवधि के लिए छूट दे सकती है।
व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों हेतु , "नया कारखाना या नए कारखानों के वर्ग या किस्म" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, ऐसा कारखाना या कारखानों के वर्ग या किस्म, जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ से एक हजार दिन की अवधि के भीतर स्थापित किए जाते हैं और जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन षुरू हो गया है।"।
चण्डीगढ़ दिनांक : 24 अगस्त, 2020
राज्यपाल, हरियाणा।
..........
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।