याणा सरका
GOVTOF
HARYANA
Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
Govt. of Haryana
No. 158-2020 /Ext . ]
चण्डीगढ़ , सोमवार, दिनांक 26 अक्तूबर, 2020 (4 कार्तिक, 1942 शक)
विधायी परिशिष्ट
क्रमांक
पृष्ठ विषय वस्तु
भाग I अधिनियम
187-188 1. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम ( द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम , 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17) (केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेश कुछ नहीं ।
भाग III प्रत्यायोजित विधान कुछ नहीं ।
भाग IV शुद्धि- पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं ।
(lxiii) 187 HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCСТ . 26 , 2020 (KRTK . 4, 1942 SAKA)
भाग -1
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 26 अक्तूबर, 2020
संख्या लैज . 27 / 2020.- दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज ( अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020 , का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969का 17) , की धारा 4 - क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:-
2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 17
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम , 1975, को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
प्रारम्भ । संक्षिप्त नाम तथा 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन ( द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 , कहा जा सकता है ।
(2) यह ऐसी तिथि, जो सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , विनिर्दिष्ट करे, से लागू होगा ।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 ( जिसे , इसमें, इसके बाद , मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,-
1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन । (i) उप-धारा (2) में,
(क) खण्ड ( घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-
" (घ) उपनिवेश का अभिन्यास , यदि किसी उपनिवेश के लिए आवेदन, भू- खण्डों में विभाजित करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है ;";
(ख) खण्ड (ड.) का लोप कर दिया जाएगा ;
(ii) उप-धारा (3) के बाद , निम्नलिखित उप - धारा रखी जाएगी तथा 30 जनवरी, 1975 से
रखी गई समझी जाएगी , अर्थात्:-
" (3क) जहाँ, इस अधिनियम की किसी धारा के फलस्वरूप , कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने या कोई अधिसूचना, आदेश , नियम या निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है , तो उस शक्ति में, ऐसी अनुज्ञप्ति या ऐसी अधिसूचना, आदेश , नियम या निर्देश में परिवर्धन करने , संशोधन करने, बदलाव करने , निलम्बन करने , वापिस लेने या विखण्डित करने या अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए ऐसी रीति और ऐसे निबन्धन शर्तें , जो विहित की जाएं , के अध्यधीन प्रयोज्य शक्ति भी शामिल होगी । " ।
1975के हरियाणा 3. मूल अधिनियम की धारा 7 क में, -
अधिनियम 8 की धारा 7 क का संशोधन । (i) "दो कनाल से कम क्षेत्र रखने वाली किसी कृषि भूमि के विक्रय या पट्टे" शब्दों के स्थान पर , " एक एकड़ से कम क्षेत्र रखने वाली किसी खाली भूमि के विक्रय या पट्टे या उपहार " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा
(ii) विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात्:-
"व्याख्या.- ' खाली भूमि' से अभिप्राय होगा , ऐसी भूमि, जिसमें या तो किसी प्रकार का कोई निर्माण विद्यमान नहीं है या ऐसा निर्माण विद्यमान है, जो या तो वीरान है या मानव के वासयोग्य नहीं है तथा विधि के सम्यक् अनुक्रम को अपनाए बिना निर्मित किया गया है । " । 188
HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCСТ . 26 , 2020 ( KRTK . 4 , 1942 SAKA )
विधिमान्यकरण ।
4. किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकरण के किसी निर्णय , डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी , हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण ) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ से पूर्व, धारा 3 की उप -धारा ( 3क) के संबंध में निदेशक द्वारा की गई कोई कार्रवाई या जारी किए गए आदेश , की गई बात या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या आदेश या बात, ऐसे ही वैध तथा प्रभावकारी समझी जाएगी मानो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन ( द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी कार्रवाई, अनुमोदन, आदेश जारी किए गए थे या ऐसी कार्रवाई या बात की गई थी ।
बिमलेश तंवर , सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग ।
8944- L.R.-H.G.P . , Pkl .