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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020. (Haryana Act No. 24 of 2020)

Published 18 November 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
173-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.34/2020
Identifier
in.gazette.haryana.2020-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-34-2020
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 173–2020/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 (27 कार्तिक, 1942 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ

189 भाग I अधिनियम 1. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24)

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26)

191 (केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं।

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।(lxvi) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 18 , 2020 (KRTK. 27, 1942 SAKA) 189 भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 2020

संख्या लैज. 34/2020.— दि हरियाणा फिसकल रिस्पोन्सिबिलिटी ऐन्ड बजट मैनेजमैंट (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 की स्वी—ति के अधीन एतद्‌्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020 हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

"(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के अतिरिक्त

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन। 2 प्रतिशत और (जी.एस.डी.पी. का पाँच प्रतिशत तक) अनुज्ञेय होगा।"

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

8973—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 18 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-34-2020/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-34-2020.