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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Value Added Tax (Amendment) Act, 2020 (Haryana Act No. 26 of 2020)

Published 18 November 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
173-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.36/2020
Identifier
in.gazette.haryana.2020-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-36-2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 18, 2020 (KRTK. 27, 1942 SAKA) 191

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 2020

संख्या लैज. 36/2020.— दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 29 अक्तूबर, 2020 की स्वी—ति के अधीन एतद्‌्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) यह 31 मार्च, 2020 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌्‌ :-

2003 के हरियाणा अधिनियम 6 में धारा 18क का रखा जाना। "18क. विषेष परिस्थितियों में समयावधि में वृृृद्धि के लिए सरकार की षक्ति.- (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों, जिन्हें अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सकता या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, अथवा के अधीन विहित या अधिसूचित समयावधि में वृृद्धि कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की षक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व की तिथि से ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की षक्ति षामिल नहीं होगी।

व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों हेतु, "अनिवार्य बाध्यता" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या प्र—ति से उत्पन्न कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के लागूकरण को अन्यथा से प्रभावित करने वाला कोई मामला।"।

निरसन तथा व्यावृृत्ति। 3. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेष के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।8973—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 18 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-36-2020/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-36-2020.