सरकार
GOVT. OF HARYAN
Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY
Published by Authority
Govt. of Haryana
No. 177-2020/ Ext . ]
चण्डीगढ़ , वीरवार , दिनांक 26 नवम्बर , 2020 (5 अग्रहायण , 1942 शक)
विधायी परिशिष्ट
क्रमांक
पृष्ठ विषय वस्तु
भाग I अधिनियम
193-194 1. हरियाणा नगरपालिका ( संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18)
195-196 2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम , 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19)
197-200 3. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25)
(केवल हिन्दी में)
201-203 4. THE HARYANA RE -APPROPRIATION ACT , 2018 (HARYANA ACT NO . 28 OF 2020 ) .
भाग II अध्यादेश
कुछ नहीं ।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1.
315-318 अधिसूचना संख्या सा ० का ० नि० 9 / संवि० / अनु० 309/2020, दिनांक 26 नवम्बर , 2020 हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप क) सेवा संशोधन नियम , 2020 . (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV शुद्धि- पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं ।
(lxviii) 193 HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA .) , NOV . 26 , 2020 ( AGHN . 5 , 1942 SAKA)
भाग-1
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 26 नवम्बर , 2020
संख्या लैज. 28 / 2020.- दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020 , निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 09 नवम्बर, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4- क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा: -
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या -18
हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 ,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 , कहा जा सकता है ।
2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें , इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2क की उप-धारा ( 1 ) में,-
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 क का संशोधन । (i) खण्ड ( ii ) में, अन्त में विद्यमान " ; और " चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, " : " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
(ii ) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-
" परन्तु किसी जिला मुख्यालय पर विद्यमान / स्थापित नगरपालिका, इसकी जनसंख्या पर विचार किए बिना नगर परिषद् होगी ;" ।
3. मूल अधिनियम की धारा 98 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
1973के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 98 क का रखा जाना । " 98 क. संपत्तियों के करस्थम्/ कुर्की तथा विक्रय द्वारा बकायों की वसूली. इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतानयोग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क के बकाया के रूप में किसी राशि या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि की वसूली के लिए किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी , इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतानयोग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि के कारण बकाया ऐसी राशि की वसूली निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है : -
(i) व्यतिक्रमी की चल संपत्ति के करस्थम् तथा विक्रय द्वारा ;
(ii) व्यतिक्रमी की अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा ।
व्याख्या.- वस्तुतः इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतानयोग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क के बकाया के रूप में किसी राशि या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि की वसूली के लिए उपबन्धित कोई अन्य प्रक्रिया संस्थित की गई है , तो इस धारा के अधीन उपबन्धित वसूली प्रक्रिया संस्थित करने के लिए वर्जित नहीं होगी और इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित प्रक्रिया साथ - साथ की जा सकती है । " ।
4. मूल अधिनियम की धारा 279 की उप- धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप - धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 सितम्बर, 2019 से जोड़ी गई समझी जाएगी , अर्थात्:-
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 279 का संशोधन । " (3) हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम , 2019 में दी गई किसी बात के होते हुए भी , हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम , 2019 के लागू होने से पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद / पदवी का भरा जाना , हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित किया जाता रहेगा । 194
HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA . ) , NOV . 26 , 2020 ( AGHN . 5 , 1942 SAKA)
हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम , 2019 के लागू होने से पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किए गए सभी कार्य / संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी , हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित की जाती रहेंगी । " ।
निरसन तथा व्यावृत्ति ।
5. (1 ) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश , 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6 ) , इसके द्वारा , निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई , इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।
बिमलेश तंवर , सचिव , हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग ।
8978 -L.R.- H.G.P . , Pkl .