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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020 (Haryana Act No.19 of 2020).

Published 26 November 2020

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
177-2020/Ext
Notification no.
Leg. No.29/2020
Identifier
in.gazette.haryana.2020-11-26.Extra-Ordinary_Leg-No-29-2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 26, 2020 (AGHN. 5, 1942 SAKA) 195

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 2020

संख्या लैज. 29/2020.- दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 5 नवम्बर, 2020 की स्वी—ति के अधीन एतद्‌्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अधिनियम, 2020

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उप-धारा (4) के परन्तुक में, "पांच वर्ष" षब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष तथा छह मास" षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संषोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 164 के खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :- 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 164 का संषोधन। ''(गक) प्रतिफल, जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति किसी सामाजिक, धार्मिक या धर्मार्थ संस्था, न्यास या सामाजिक संस्था को विक्रय, पट्‌्‌टे पर दी या अन्यथा से अन्तरित की जा सकती है, निम्न अनुसार होगा :-

क्रम संख्या सुविधा का स्वरूप क्षेत्र विक्रय की अनन्तिम दर
1. धार्मिक स्थल- पूजा स्थल, (मंदिर, ग ुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च, इत्यादि) के प्रयोजन के लिए तथा सामुदायिक धर्मषालाओं, ज ंजघर, बारातघर या सामुदायिक केन्द्रों, इत्यादि के लिए नगर निगम की भूमि। 3000 वर्ग मीटर तक (i) 2000 वर्ग मीटर तक, कलक्टर दी, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिषत। (ii) 2001-3000 वर्ग मीटर के लिए, कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास प्रभारों की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 100 प्रतिषत।
2. नन्दीषाला, गोषाला या आवारा पषु प्रांगण। 5 एकड़ तक कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास प्रभारों की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिषत :
196 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 26, 2020 (AGHN. 5, 1942 SAKA)

परन्तु सम्पत्ति, ऐसे प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन विक्रय, पट्‌टे या अन्यथा के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।''।

4. मूल की धारा 421 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 अक्तूबर, 2018 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्‌्‌ :-

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 421 का संषोधन।

''(3) हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2018 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद/पदवी का भरा जाना, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा षासित किया जाता रहेगा।

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किए गए सभी कार्य/संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा षासित की जाती रहेंगी।''।

निरसन तथा व्यावृृत्ति।

5. (1) हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अध्यादेष, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 4) तथा हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संषोधन) अध्यादेष, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 7), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेष के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी। बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग । 8978—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 26 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2020-11-26.Extra-Ordinary_Leg-No-29-2020/. Archive identifier in.gazette.haryana.2020-11-26.Extra-Ordinary_Leg-No-29-2020.