Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 195–2020/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 (9 पौष, 1942 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर (संशोधन) अधिनियम, 2020
229 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27)
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या का०आ० 61/ह०अ० 16/1994/धा० 3/2020 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020
337-339 नगर निगम फरीदाबाद के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने बारे।
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2020 (PAUS. 9, 1942 SAKA) 229 भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 30 दिसम्बर, 2020
संख्या लैज. 37/2020.- दि हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 की स्वीकृृति के अधीन एतद््द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27
हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर (संषोधन) अधिनियम, 2020
हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम, 2008,
को आगे संषोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर (संषोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्् :-
2008 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 2 का संशोधन। '(कक) "आपात बचाव यन्त्र" से अभिप्राय है, इलेक्ट्रोनिक तथा विद्युत यन्त्र, जो गगनचुंबी भवनों में बिजली की खराबी/ठप्प हो जाने की दषा में तथा लिफ्टस को उतरने, रोकने तथा किसी भी मंजिल पर लिफ्टस केज डोर के खुलने में पर्याप्त बैक-अप देता है तथा विस्तारित समय जो कम से कम पन्द्रह मिनट होगा, तक नियमित संचालन में रहता है, लिफ्टस को बिजली की 3-फेस आपात आपूर्ति प्रदान करता है ;'।
3. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 2008 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 5 का प्रतिस्थापन। ''5. आपात बचाव यंत्र तथा स्वचालित बचाव यंत्र.-(1) स्वामी बिजली आपूर्ति ठप्प होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट को किसी मंजिल पर लाने, लिफ्ट रोकने तथा उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर को खोलने के लिए ग्रुप हाऊसिंग, घरेलू या किसी अन्य भवन को छोड़कर पंद्रह मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले गगनचुंबी भवन के लिए आपात बचाव यंत्र को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा।
(2) स्वामी को बिजली आपूर्ति ठप्प होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट को नजदीकी किसी मंजिल पर लाने, लिफ्ट को रोकने, लिफ्ट से उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर खोलने, जैसी भी स्थिति हो, पंद्रह मीटर से कम ऊँचाई वाले ग्रुप हाऊसिंग भवन, घरेलू या किसी अन्य भवन के लिए स्वचालित बचाव यंत्र तथा आपात बचाव यंत्र की व्यवस्था करने का विकल्प होगा।''।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9016—L.R.—H.G.P., Pkl.