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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Municipal Entertainment Duty (Amendment) Act, 2020 (Haryana Act, No.22 of 2020)

Published 28 January 2021

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
15-2021/Ext
Notification no.
Leg. 32/2020
Identifier
in.gazette.haryana.2021-01-28.Extra-Ordinary_Leg-32-2020
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15–2021/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 28 जनवरी, 2021 (8 माघ, 1942 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

5-7 हरियाणा नगर मनोरंजन षुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22)

(केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

संख्या का० आ० 2/ ह०अ० 11/1994/धा० 41/2021, दिनांक 28 जनवरी, 2021-

23-24 हरियाणा राज्य के भीतर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत की सीमाओं केे भीतर किसी भी उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए बिजली बिल के दो प्रतिषत की दर से बिजली के उपभोग पर पंचायत कर उद्‌गृहीत करने बारे।

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

(vi)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 28, 2021 (MAGH. 8, 1942 SAKA) 5 भाग-I हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी, 2021 संख्या लैज. 32/2020.- दि हरियाणा म्युनिसिपल एन्टर्टेनमेन्ट डयूटी (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 12 जनवरी, 2021 की स्वी—ति के अधीन एतद्‌्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22

हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2020

हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 2019

को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 2019 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

2019 के हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 2 का संशोधन। '(क) ''मनोरंजन में प्रवेश'' में शामिल है किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश, जिसमें मनोरंजन किया जा रहा है या कोई भी स्थान, जहाँ से मनोरंजन, किसी भी प्रकार के ऐन्टेना से संलग्न केबल नेटवर्क की सहायता से केबल कनैक्शन या सीधे ही गृृह प्रसारण सेवा हेतु केबल टेलीविज़न के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है ;';

(ii) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌्‌ :-

'(कक) ''ऐन्टेना'' से अभिप्राय है, कोई उपकरण, जो टेलीविज़न संकेत प्राप्त करता है दर्शकों को प्रसारण से समर्थ बनाता है तथा इसमें राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह संप्रेषण भी शामिल हैं और तार द्वारा टेलीविज़न संकेतों के संप्रेषण के साधन द्वारा फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंृखला के प्रदर्शन के लिए निर्मित या स्थापित किया गया है, भी शामिल है, जहाँ कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान पर, अंशदाता के निवास या गैर-निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट से केन्द्रीय प्रणाली, जिसे हेड-एण्ड कहा गया है, से धात्विक समाक्षीय केबल या ऑप्टिस फाइबर केबल से जोड़े गए हैं ;

(कख) ''केबल ऑपरेटर'' से अभिप्राय है, अंशदाता के निवास या गैर-निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट के लिए फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंृखला के प्रदर्शन हेतु केबल ऑपरेटर के रूप में पंजी—त कोई व्यक्ति या कंपनी और केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र के लिए बहुप्रणाली ऑपरेटर के रूप में भी पंजी—त है और स्थापित डिजीटल टेलीविज़न संकेतों का फिर से संप्रेषण करता है ;

(कग) ''केबल टेलीविज़न'' से अभिप्राय है, वीडियो कैसेट और डिस्क या दोनों, रिकॉर्डर या प्लेयर या इनके समरूप ऐसे उपकरण, जिन पर प्री-रिकॉर्डिड वीडियों कैसेटस या डिस्क या दोनों चलाई जाती हैं या पुनः चलाई जाती हैं, का उपयोग करते हुए, जहाँ अंशदाता के निवास या गैर-निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट केन्द्रीय प्रणाली द्वारा, जिसे हेड-एण्ड कहा गया है, से धात्विक समाक्षीय केबल या ऑप्टिस फाइबर केबल से जोड़े गए हैं, तार द्वारा टेलीविज़न संकेतों के संप्रेषण के साधन द्वारा फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंृखला के प्रदर्शन के लिए, किसी योगदान या अंशदान या स्थापना के कनैक्शन धारक द्वारा और कनैक्शन प्रभारों या6 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 28, 2021 (MAGH. 8, 1942 SAKA) किसी रीति, जो भी हो, में संगृृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान पर स्थापित कोई प्रणाली और फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंृखला, कनैक्शन धारक के निवास या गैर-निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट प्राप्त करते हुए देखी जाती हैं या सुनी जाती हैं ;

(iii) खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

'(ड.) ''मनोरंजन'' में शामिल है, कोई प्रदर्शनी, मेला, तमाशा, आमोद-प्रमोद, गेम, खेल-कूद, लंबी दौड़, रेस, जिसके लिए व्यक्तियों को भुगतान करने पर प्रवेश दिया जाता है या किसी भी प्रकार के ऐन्टेना से संलग्न केबल नेटवर्क की सहायता से टेलीविज़न प्रदर्शनी या केबल नेटवर्क या सीधे गृृह प्रसारण सेवा हेतु , केबल टेलीविज़न के मामले में, जिसके लिए व्यक्तियों से किसी योगदान या अंशदान या स्थापना और कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के माध्यम से भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। व्याख्या.- इस खण्ड के प्रयोजन हेतु, अभिव्यक्ति "गेम" में वे वीडियो गेम्स शामिल हैं, जो मनोरंजन या अन्यथा प्रयोजन के लिए मशीन की सहायता से खेले जाते हैं, जो इलैक्ट्रॉनिकली या मकैनिकली या इलैक्ट्रॉमकैनिकली संचालित किए जाते हैं ;';

(iv) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌्‌ :-

'(छक) ''इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न'' से अभिप्राय है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रदाताओं, जिन्हें अपने ग्राहकों को संप्रेषण मीडिया प्रोग्रामिंग का अधिकार है, द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क की सहायता से दूरभाष नेटवर्क के माध्यम से टेलीविज़न चैनलों का प्रसारण करना। व्याख्या.- इस खण्ड के प्रयोजन हेतु, ब्रॉडबैंड और टेलीफोनी सहित इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न प्रौद्योगिकी संयोजन टेलीविज़न प्रसारण और ग्राहकों को ट्रिपल प्ले सेवाओं का विकल्प उपलब्ध करवाना। इन सेवाओं के लिए संकेतों केबल या ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। इस प्रौद्योगिकी की हाई स्पीड टू वे कनेक्टिविटी के कारण, वहाँ पर मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे कि माँग पर वीडियो, टाइम शिफ्ट विविंग, ऑनलाइन गेमिंग, ब्रॉडबैंड तथा ई-वाणिज्यिक इत्यादि, को प्रदान करने की अधिक क्षमता है ;

(छख) ''स्थानीय केबल ऑपरेटर'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति या कंपनी, जो बहु-प्रणाली ऑपरेटर से डिजिटल टेलीविज़न संकेतों को ग्रहण करती है और अंशदाता के भुगतान पर निवासीय या गैर-निवासीय स्थानों पर पुनः संप्रेषण करती है ; (छग) "बहु-प्रणाली ऑपरेटर" से अभिप्राय है, कोई केबल ऑपरेटर, जो किसी ब्रॉडकास्टर या इसके प्राधि—त अभिकरणों से प्रोग्रामिंग सेवाएं प्राप्त करता है और उनका पुनः संप्रेषण करता है या उसकी अपनी प्रोग्रामिंग सेवा का संप्रेषण करता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से बहु-अंशदाताओं द्वारा या एक या एक से अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से एक साथ ग्रहण करता है और इसमें उसके प्राधि—त वितरण अभिकरण, किसी भी नाम से ज्ञात हो, भी शामिल हैं ;';

(v) खण्ड (झ) में, -

(क) विद्यमान शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्‌्‌ :-

''मनोरंजन शुल्क के उद्‌्‌ग्रहण के संबंध में प्रवेश के लिए भुगतान'' में

निम्नलिखित शामिल हैं,-';

(ख) मद (iii) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात्‌्‌ :-

''(iv) किसी भी प्रकार के ऐन्टेना तथा इससे संलग्न केबल नेटवर्क या केबल टेलीविज़न की सहायता से टेलीविज़न के प्रदर्शन के लिए योगदान या अशंदान या स्थापना और कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान ;

(v) किसी भी प्रकार के सैटअप बॉक्स या इसी प्रकार के किसी अन्य यंत्र, जो उपग्रह से प्रत्यक्ष रूप से कनैक्शन धारक के निवास या गैर-निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट से कनैक्ट है, की सहायता से सीधे गृृह प्रसारणHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 28, 2021 (MAGH. 8, 1942 SAKA) 7 सेवा के लिए योगदान या अशंदान या स्थापना और कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के माध्यम से सीधे गृृह प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान ;

(vi) टिकटों का विक्रय किए बिना, किसी प्रोग्राम, जो केवल आमंत्रितों के लिए

प्रायोजित राशि के माध्यम से किया गया कोई भुगतान। व्याख्या.- इस खण्ड के प्रयोजनों हेतु, सहकारी आवासीय सोसाइटी सहित किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या किसी कारखाना, होटल, लॉज, बार, परमिट रूम, पब के प्रबन्धन द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा इसके सदस्यों, या कर्मकारों या ग्राहकों हेतु या स्वयं या उनके अपने लिए, जैसी भी स्थिति हो, केबल टेलीविज़न से संलग्न केबल नेटवर्क के माध्यम से संप्रषेण ग्रहण करने के लिए किसी भी प्रकार के ऐन्टेना या कोई अन्य उपकरण की खरीद के लिए उपगत कोई व्यय किसी प्रकार के ऐन्टेना तथा इससे संलग्न नेटवर्क या केबल टेलीविज़न की सहायता से टेलीविज़न प्रदर्शन के लिए इस खण्ड के अधीन किया गया भुगतान समझा जाएगा ;";

(vi) खण्ड (झ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌्‌ :-

'(झक) ''पूल गेम'' से अभिप्राय है, क्यू से ज्ञात लंबी छड़ी, किसी क्यू बॉल और निर्दिष्ट नम्बर ऑब्जेक्ट बॉल्स से पूल टेबल या बिलियर्ड टेबल या किसी भी नाम से ज्ञात या किसी भी रूप में वर्णित किसी टेबल पर खेली गई कोई गेम। क्यू बॉल का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी के पास किसी क्रम या संयोजन में या किसी रीति या पद्धति में ऑब्जेक्ट बॉल्स पाकेट होगी ;

(झख) ''पूल पार्लर'' से अभिप्राय है, मनोरंजन का ऐसा स्थान, जिसमें पूल गेम खेलने के लिए एक या एक से अधिक टेबलों की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए व्यक्तियों द्वारा किसी रीति या रूप में भुगतान किया जाना अपेक्षित है ;';

(vii) खण्ड (ढ) में, -

(क) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्‌्‌न के स्थान पर, '';'' चिह्‌्‌न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

तथा

(ख) अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

'(ण) ''वीडियो गेम पार्लर'' से अभिप्राय है, मनोरंजन का ऐसा स्थान, जिसमें स्थापित की गई मशीन पर कार्य करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है, जो इलैक्ट्रॉनिकली या मकैनिकली या इलैक्ट्रॉमकैनिकली संचालित है।'।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌्‌ :-

2019 के हरियाणा अधिनियम 30 में धारा 3क तथा 3ख का रखा जाना। ''3क. केबल सेवा पर शुल्क का उद्‌्‌ग्रहण.- (1) केबल सेवाएं या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़़न सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला केबल टेलीविज़न का स्वत्वधारी, केबल ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़़न वितरक, ऐसी दर पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो सरकार द्वारा, इस निमित्त, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात, सरकार को किसी कुटुम्ब में या होटल के भिन्न प्रवर्गों में मनोरंजन के लिए मनोरंजन शुल्क की भिन्न दरें अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगी।

3ख. पूल गेम पर शुल्क का उद्‌्‌ग्रहण.- किसी वीडियो गेम पार्लर या पूल गेम या पूल पार्लर का स्वत्वधारी, ऐसी दर पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो सरकार द्वारा, इस निमित्त, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचित की जाए।''।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9048—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 28 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2021-01-28.Extra-Ordinary_Leg-32-2020/. Archive identifier in.gazette.haryana.2021-01-28.Extra-Ordinary_Leg-32-2020.