EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 21–2021/Ext.] CHANDIGARH,
CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021 (MAGHA 20, 19
, 1942 SAKA)
हरियाणा सरकार
षहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 09 फरवरी, 2021
संख्या 12/304/2020-5क1.- हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 9 की
- हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 की उप-धारा (1), (2), (3), (4), (7) व (8) तथा हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, धारा (1), (2), (3), (4), (7) व (8) तथा हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, धारा (1), (2), (3), (4), (7) व (8) तथा हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा सरकार, 1977 के नियम 7 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा सरकार, विभाग की अधिसूचना संख्या 12/304/2020-5क1, दिनांक 31 र, 2020 के अनुसरण में तथा हरियाणा नगर पालिका ंख्या 12/304/2020-5क1, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के अनुसरण में तथा हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम 10 के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा, सदस्यों के प्रयोजन के लिए 31 वार्डों में से वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम 10 के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा, सदस्यों के प्रयोजन के लिए 31 वार्डों में से वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम 10 के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा, सदस्यों के प्रयोजन के लिए 31 वार्डों में से नगर परिषद, अम्बाला सदर की सीटें निम्नलिखित रूप से आबंटित करते हैं
की सीटें निम्नलिखित रूप से आबंटित करते हैं :-
31 वार्डों में से 06 वार्ड, क्रम संख्या
वार्ड, क्रम संख्या 03, 04, 21, 23, 26 व 28 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होंगे, जिनमें से वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होंगे, जिनमें से वार्ड पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित होेंगे अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। वार्ड संख्या 18 व 20 पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित होेंगे संख्या 03 व 28 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। वार्ड संख्या 18 तथा वार्ड संख्या 01, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 1
, 07, 08, 13, 14, 16, 19 व 24 महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।
एस० एन० राय, एस० एन० अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, ाहरी स्थानीय निकाय विभाग।
शहरी स्थ् HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 9, 2021 (MAGH. 20, 1942 SAKA) 331
HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification
The 9th February, 2021
No. 12/304/2020-5C1.- In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9, Sub-section (1), (2), (3), (4), (7), (8) of Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and Rule 7 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, the Governor of Haryana, in continuation of the Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 12/304/2020-5C1, dated 31st December, 2020 and in pursuance of the provisions of Rule 10 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, hereby allots the seats of Municipal Council, Ambala Sadar amongst 31 wards for the purpose of election of members in the said municipality as follows :-
Out of 31 wards, 06 wards viz. ward numbers 03, 04, 21, 23, 26 and 28 shall be reserved for the members belonging to the Scheduled Castes, out of which ward numbers 03 and 28 shall be reserved for the members belonging to the Scheduled Castes Women, ward numbers 18 and 20 shall be reserved for members belonging to the Backward Classes and ward numbers 01, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 19 and 24 shall be reserved for Women.
S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.
9064—C.S.—H.G.P. Pkl.